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रुपया निर्यात ऋण ब्याज दरें

Notification Warning वापस लिया गया w.e.f. 13/05/2022

आरबीआइ/2007-08/93
बैंपविवि. डीआइआर. (ईएक्सपी). बीसी. 22/04.02.01/2007-08

13 जुलाई 2007
22 आषाढ़ 1929 (शक)

सभी अनसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदय

रुपया निर्यात ऋण ब्याज दरें

 

कृपया उपर्युक्त विषय पर 17 अप्रैल 2007 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. डीआइआर (ईएक्सपी) सं. 80/04.02.01/2006-07 देखें ।

2. सरकार ने विनिर्दिष्ट श्रेणी के निर्यातकों को रुपया निर्यात ऋण पर सभी अनुसूचित बैंकों को 2 प्रतिशत अंक वार्षिक ब्याज अनुदान प्रदान करने का निश्चय किया है । तदनुसार, 17 अप्रैल 2007 का उपर्युक्त परिपत्र, जिसके द्वारा रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज दरों से संबंधित विद्यमान अनुदेश नियमित होते हैं, में संशोधन किया जा रहा है ।

    1. निम्नलिखित श्रेणियों के निर्यातकों को 2 प्रतिशत अंक वार्षिक ब्याज अनुदान उपलब्ध होगा :

क्षेत्र

I. (i) वॉााटद्योग (हथकरघा सहित)
(ii) रेडीमेड पोशाक
(iii) चमड़ा उत्पाद
(iv) हस्तशिल्प
(v) इंजीनियरी उत्पाद
(vi) प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद
(vii) सामुद्रिक उत्पाद
(viii) खेल-कूद सामग्री
(ix) खिलौने

II. अनुबंध में यथापरिभाषित छोटे और मझोले उद्यम क्षेत्र के सभी निर्यातक ।

अन्य श्रेणियों के निर्यातकों के संबंध में, 17 अप्रैल 2007 के परिपत्र के प्रावधान पहले की तरह लागू होंगे ।

4. वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक 180 दिनों तक के पोतलदानपूर्व रुपया ऋण तथा 90 दिनों तक के पोतलदानोत्तर रुपया ऋण पर बीपीएलआर से 2.5 प्रतिशत कम तक ब्याज दर प्रभार लगाते हैं । बैंक, अब उपर्युक्त उल्लिखित क्षेत्रों को 1 अप्रैल 2007 से 31 दिसंबर 2007 की अवधि के लिए बकाया राशि पर 180 दिनों तक के पोतलदानपूर्व ऋण तथा 90 दिनों तक के पोतलदानोत्तर ऋण पर बीपीएलआर से 4.5 प्रतिशत कम तक ब्याज प्रभार लगाएंगे ।

5. इस संबंध में 13 जुलाई 2007 का निदेश सं. बैंपविवि. डीआइआर (ईएक्सपी) बीसी. सं. 21/ 04.02.01/2007-08 संलग्न है ।

6. अनुदान का दावा करने की प्रक्रिया नीचे दी जा रही है :

    i. अनुदान की राशि की 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर 2007 की स्थिति के अनुसार संबंधित तिमाहियों के अंत से एक महीने के भीतर प्रस्तुत किए गए तिमाही दावों के आधार पर प्रतिपूर्ति की जाएगी । इस प्रयोजन के लिए फार्मेट संलग्न किया गया है ।

    ii . संवितरण की तारीख से चुकौती की तारीख तक या उस तारीख तक जिसके बाद बकाया निर्यात ऋण अतिदेय बन जाता है अर्थात् पोतलदानपूर्व ऋण के मामले में 180 दिनों तक तथा पोतलदानोत्तर ऋण के मामले में 90 दिनों तक, जो भी पहले हो, निर्यात ऋण की राशि पर अनुदान की राशि की गणना की जाएगी ।

    iii. दावों के साथ लेखा-परीक्षक का प्रमाण पत्र होना चाहिए जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि
    . . . . को समाप्त तिमाही के लिए . . . . . रुपये अनुदान का दावा सत्य और सही है । यह प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद ही दावे का निपटान किया जाएगा ।

    iv. दावे मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, विश्व व्यापार केंद्र, कफ परेड, मुंबई - 400 005 को प्रस्तुत किए जाएं ।

भवदीय

(पी. विजय भास्कर)
मुख्य महाप्रबंधक

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