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रुपया निर्यात ऋण ब्याज दरें - नए क्षेत्रों को शामिल करते हुए योजना की अवधि बढ़ाना

Notification Warning वापस लिया गया w.e.f. 13/05/2022

आरबीआइ/2007-08/155
बैंपविवि. डीआइआर.(ईएक्सपी). बीसी. 34बी/04.02.01/2007-08

6 अक्तूबर 2007
14 आश्विन 1929 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदय

रुपया निर्यात ऋण ब्याज दरें - नए क्षेत्रों को शामिल करते हुए योजना की अवधि बढ़ाना

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 13 जुलाई 2007 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. डीआइआर. (ईएक्सपी) सं. 22/ 04.02.01/ 2007-08 देखें जिसमें विनिर्दिष्ट श्रेणी के निर्यातकों को रुपया निर्यात ऋण पर सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को, 1 अप्रैल 2007 से 31 दिसंबर 2007 तक, 2 प्रतिशत अंक वार्षिक ब्याज अनुदान के प्रावधान के संबंध में सूचित किया गया था । उसमें आंशिक आशोधन करते हुए सरकार द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :

  1. उक्त योजना 31 मार्च 2008 तक 3 महीने बढ़ायी जाए ।
  2. उक्त ब्याज अनुदान योजना की व्याप्ति बढ़ायी जाए । नई सूची निम्नानुसार होगी :

क्षेत्र

I. (i) वॉााटद्योग (हथकरघा, जूट तथा कार्पेट सहित)
(ii) रेडीमेड पोशाक
(iii) चमड़ा उत्पाद
(iv) हस्तशिल्प
(v) इंजीनियरी उत्पाद
(vi) प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद (प्रसंस्कृत काजू, कॉफी तथा चाय सहित)
(vii) सामुद्रिक उत्पाद
viii. खेल-कूद सामग्री
ix. खिलौने

  • सत्व रहित तेल रहित खली
  • प्लास्टिक और लिनोलियम
  • II. दिनांक 13 जुलाई 2007 के उपर्युक्त परिपत्र में यथापरिभाषित एसएमई क्षेत्र से संबंधित सभी निर्यातक ।

    (नई मदें ऊपर बोल्ड अक्षरों में दर्शायी गयी हैं)

    इस संबंध में जारी किया गया दिनांक 6 अक्तूबर 2007 का निदेश सं. बैंपविवि. डीआइआर (ईएक्सपी) बीसी. सं. 34ए/ 04.02.01/2007-08 संलग्न है ।

    दिनांक 13 जुलाई 2007 के हमारे परिपत्र में निहित अन्य अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे ।

    भवदीय

    (पी. विजय भास्कर)
    मुख्य महाप्रबंधक


    बैंपविवि. डीआइआर.(ईएक्सपी). बीसी. 34ए/04.02.01/2007-08

    6 अक्तूबर 2007
    14 आश्विन 1929 (शक)

    रुपया निर्यात ऋण ब्याज दरें

    बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा जनहित में ऐसा करना आवश्यक तथा कालोचित है, इसकी संतुष्टि होने पर दिनांक 13 जुलाई 2007 के निदेश बैंपविवि. डीआइआर. (ईएक्सपी) बीसी. सं. 21/04.02.01/2007-08 में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक निम्नानुसार अधिसूचित करता है :

    1. उसमें निहित निदेश 31 मार्च 2008 तक प्रभावी रहेंगे ।
    2.यह निर्णय लिया गया है कि उक्त ब्याज अनुदान योजना की व्याप्ति बढ़ायी जाए । नई सूची निम्नानुसार होगी ।

    क्षेत्र

    I. (i) वॉााटद्योग (हथकरघा, जूट तथा कार्पेट सहित)
    (ii) रेडीमेड पोशाक
    (iii) चमड़ा उत्पाद
    (iv) हस्तशिल्प
    (v) इंजीनियरी उत्पाद
    (vi) प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद (प्रसंस्कृत काजू, कॉफी तथा चाय सहित)
    (vii) सामुद्रिक उत्पाद
    Viii. खेल-कूद सामग्री
    ix. खिलौने

  • सत्व रहित तेल रहित खली
  • प्लास्टिक और लिनोलियम
  • II. एसएमई क्षेत्र से संबंधित सभी निर्यातक ।

    (नई मदें ऊपर बोल्ड अक्षरों में दर्शायी गयी हैं)

    (आनंद सिन्हा)
    कार्यपालक निदेशक

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