भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - सीआरआर बनाए रखना - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - सीआरआर बनाए रखना
आरबीआइ /2008-09/259 03 नवंबर 2008 सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - सीआरआर बनाए रखना कृपया उपर्युक्त विषय पर 15 अक्तूबर 2008 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि. केका. आरएफ. बीसी. 48/07.02.01/2008-2009 देखें। 2. मौजूदा तथा परिवर्तनशील समष्टि आर्थिक स्थिति तथा वैश्विक और देशी वित्तीय बाज़ारों में चलनिधि की स्थिति की समीक्षा करने पर, तथा 01 नवंबर 2008 को जारी भारतीय रिज़र्व बैंक प्रेस प्रकाशनी 2008-09/603 में दी गयी सूचना के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि निम्नलिखित दिनांकों से आरंभ होनेवाले पखवाड़े से अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) में दो चरणों में, 100 आधार अंकों की और कटौती करते हुए उसे उनके निवल मांग तथा मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 6.50 प्रतिशत से घटाकर 5.50 प्रतिशत कर दिया जाए ।
3. इससे संबंधित 03 नवंबर 2008 की अधिसूचना ग्राआऋवि.केका.आरएफ.बीसी. 56/ 07.02.01/2008-2009 की प्रतिलिपि संलग्न है। 4. कृपया हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्राप्ति-सूचना दें । भवदीय (बी.पी.विजयेद्र) ग्राआऋव्ा.केका.आरएफ.बीसी. 56 /07.02.01/2008-2009 03 नवंबर 2008 अधिसूचना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 15 अक्तूबर 2008 की अपनी अधिसूचना ग्राआऋवि.केका.आरएफ.बीसी. 47/07.02.01/2008-2009 में आंशिक संशोधन करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा यह अधिसूचित करता है कि प्रत्येक अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक द्वारा रखे जाने के लिए अपेक्षित औसत आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) का प्रतिशत नीचे उल्लिखित तारीखों से, उनके सामने दिए गए अनुसार होगा:
(वी.एस.दास) |