देयराशि संग्रहण की योजना (i) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (ii) केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (iii) विभागीय मंत्रालय लेखा - मार्च के लेनदेन को सूचित करना एवं लेखा करना – विशेष योजना वित्तीय वर्ष 2010-11 - आरबीआई - Reserve Bank of India
देयराशि संग्रहण की योजना (i) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (ii) केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (iii) विभागीय मंत्रालय लेखा - मार्च के लेनदेन को सूचित करना एवं लेखा करना – विशेष योजना वित्तीय वर्ष 2010-11
भारिबै/2010-11/414 3 मार्च 2011 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/ महोदय / महोदया, देयराशि संग्रहण की योजना (i) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (ii) केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (iii) विभागीय मंत्रालय लेखा - मार्च के लेनदेन को सूचित करना एवं लेखा करना – विशेष योजना - वित्तीय वर्ष 2010-11 कृपया वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु आपके बैंक के प्राप्तकर्ता / नोडल / फोकल प्वाईंट (Focal Point) शाखाओं द्वारा प्रत्यक्ष करों (सीबीडीटी) एवं अप्रत्यक्ष करों (सीबीईसी) तथा विभागीय मंत्रालयों के लेनदेन को सूचित करने एवं लेखा करने की प्रक्रिया सूचित करनेवाले हमारे दिनांक 4 मार्च 2010 के परिपत्र क्र. सबैलेवि. जीएडी. क्र. एच-7083/ 42.01.029/2009-10 का संदर्भ लें। 2. भारत सरकार ने, वित्तीय वर्ष 2010-11 में मार्च 2011 के बकाया लेनदेन को बंद करने की तारीख 15 अप्रैल 2011 (शुक्रवार) निश्चित करने का निर्णय लिया है। 3. वर्ष 2010-11 की आगामी सरकारी लेखाबंदी को ध्यान में रखते हुए, आप कृपया अपनी शाखाओं को पुनश्च निर्देश जारी करें कि मार्च 2011 के दूसरे पखवाड़े से जमा कर्ता शाखाओं में विशेष संदेशवाहक व्यवस्था प्रारंभ करें। जो जमाकर्ता शाखाएं स्थानीय नहीं है, वहां पर भी मार्च 2011 के दूसरे पखवाड़े से कुरियर सेवा आदि जैसी विशेष व्यवस्था नोडल / फोकल (focal) बिंदु शाखाओं में चालान / स्क्रॉल भेजने के लिए की जाए ताकि मार्च के अंत तक सरकार के लिए किए गए सभी भुगतान और जमा उसी वित्तीय वर्ष में लेखा किए जा सकें । शाखाओं को यह निर्देश भी दिए जाए कि 15 मार्च 2011 तक सभी बकाया का निपटान करने हेतु आवश्यक कदम उठाएं । 4. जहाँ तक नोडल / फोकल बिंदु शाखाओं द्वारा अप्रैल में मार्च 2011 के लेनदेनों की रिपोर्टिंग करने का प्रश्न है, शाखाओं को अनुबंध में दी गई प्रक्रिया का अनुसरण करने को कहा जाए। संक्षेप में, नोडल / फोकल बिंदु शाखाओं को अप्रैल 2011 के पहले 15 दिनों में मार्च बकाया लेनदेन के लिए एक और अप्रैल लेनदेन के लिए दूसरा अलग-अलग स्क्रॉल बनाने होंगे। नोडल / फोकल बिंदु शाखाओं को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि 31 मार्च 2011 तक जमाकर्ता शाखाओं में किए गए सभी लेनदेन (राजस्व / कर संग्रहण / भुगतान) वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही प्रभावी होने चाहिए और अप्रैल 2011 के लेनदेन के साथ मिलाना नहीं चाहिए । साथ ही मार्च 2011 के लेनदेन को 15 अप्रैल 2011 तक रिपोर्ट करते समय, अप्रैल 2011 के लेनदेन को मार्च के बकाया लेनदेन के साथ मिलाना नहीं चाहिए। 5. गैर-सिविल मंत्रालयों यथा रक्षा, डाक, रेल्वे एवं दूरसंचार के लेनदेन को रिपोर्ट एवं लेखा करने की प्रक्रिया जोकि अब अनुसरण की जायेगी (जोकि 1 अक्तूबर 1993 से संशोधित कर दी गई है) ठीक वैसी ही है, जैसी कि विभागीय मंत्रालयों में लेनदेन को रिपोर्ट एवं लेखा करने हेतु विहित है । मार्च के लेनदेन को जमाकर्ता शाखाओं द्वारा नोडल / फोकल केंद्र शाखाओं को रिपोर्ट करने की एवं मार्च 2011 लेनदेन को अप्रैल 2011 में नोडल / फोकल बिंदु शाखा द्वारा रिपोर्ट करने की विशेष प्रक्रिया जोकि उपरोक्त पैरा 3 एवं 4 में दर्शायी गई है, गैर-सिविल मंत्रालय पर भी लागू होगी । आपके बैंक की शाखाएं जोकि गैर-सिविल मंत्रालयों के लेनदेन का कार्य करती हैं, उन्हें सभी उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दें। 6. कृपया तत्काल ही संबंधित शाखाओं को आवश्यक निर्देश जारी करें। भवदीय, (जी.सी.बिस्वाल) अनुलग्नक :यथोक्त। |