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बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा संरचनात्मक क्षेत्र का वित्तपोषण -‘संरचनात्मक क्षेत्र ऋण’ की परिभाषा

आरबीआइ/2007-08/197
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 52/21.04.048/2007-08

30 नवंबर 2007
9 अग्रहायण 1929 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर)
तथा चयनित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं

(एनएचबी, नाबार्ड, एक्ज़िम बैंक, सिडबी, टीएफसीआइ लि.
आइएफसीआइ लि., आइआइबीआइ लि.)

महोदय

बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा संरचनात्मक क्षेत्र का वित्तपोषण -‘संरचनात्मक क्षेत्र ऋण’ की परिभाषा

कृपया 16 जून 2004 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 92/21.04.048/2003-04 देखें जिसमें ‘संरचनात्मक क्षेत्र ऋण’ के दायरे को परिभाषित किया गया है।

2. देश के औद्योगिक विकास में पाइपलाइन्स के महत्व के परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय लिया गया है कि ‘संरचनात्मक क्षेत्र ऋण’ की परिभाषा के दायरे को तत्काल प्रभाव से विस्तृत करते हुए उसमें गैस/कच्चा तेल/पेट्रोलियम की पाइपलाइन्स लगाने अथवा उनके रखरखाव संबंधी परियोजनाओं के लिए बैंकों तथा चयनित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा मंजूर की गई ऋण सुविधाओं को शामिल किया जाए।

3. ‘संरचनात्मक क्षेत्र ऋण’ की संशोधित परिभाषा अनुबंध में दी गई है।

भवदीय

(प्रशांत सरन)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक


अनुबंध

संरचनात्मक क्षेत्र ऋण की परिभाषा और संरचनात्मक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल मदों की सूची

ऋणदाताओं (अर्थात् बैंकों, वित्तीय संस्थाओं या गैर-बैंकिडग वित्तीय कंपनियों) द्वारा किसी संरचनात्मक सुविधा के लिए किसी भी रूप में उपलब्ध कराई गई कोई ऋण सुविधा, जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है, "संरचनात्मक क्षेत्र ऋण" की परिभाषा के अंतर्गत आती है। दूसरे शब्दों में, किसी उधारकर्ता कंपनी को दी गयी ऋण सुविधा जो निम्नलिखित कार्यों में संलग्न हो :

  • ऐसी मूलभूत सुविधा जो अनुबंध में विनिर्दिष्ट एक परियोजना हो, को विकसित करना या

  • परिचालित करना और उसका रखरखाव करना, या

  • विकसित करना, परिचालित करना और उसका रखरखाव करना।

इन परियोजनाओं में निम्नलिखित भी शामिल हैं :

i. कोई सड़क जिसके अंतर्गत टोल रोड, कोई पुल या रेल प्रणाली शामिल है ;
ii. कोई राजमार्ग परियोजना जिसके अंतर्गत राजमार्ग परियोजना के अभिन्न अंग के रूप में आने वाली अन्य गतिविधियाँ भी शामिल हैं ;
iii. कोई बंदरगाह, विमानपत्तन, देशी जलमार्ग या देशी बंदरगाह;
iv. कोई जल आपूर्ति परियोजना, सिंचाई परियोजना, जल शोधन प्रणाली, सफाई और मलजल प्रणाली या ठोस कचरा निपटान प्रणाली;

v. दूर संचार सेवाएं, चाहे बेसिक या सेल्युलर, जिसके अंतर्गत पेजिंग, देशी सैटेलाइट सेवाएं (अर्थात् : दूर संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए किसी भारतीय कंपनी द्वारा स्वाधिकृत और परिचालित सैटेलाइट), ट्रंकिंग नेटवर्क, ब्रॉडबैंड नेटवर्क और इंटरनेट सेवाएं ;
vi. कोई औद्योगिक पार्क या विशेष आर्थिक क्षेत्र ;
vii. विद्युत का उत्पादन या उत्पादन और वितरण ;
viii. नई प्रेषण और वितरण लाइनों का नेटवर्क डालकर विद्युत का प्रेषण या वितरण;
ix. ऐसी परियोजनाओं से संबंधित निर्माण कार्य जिनमें कृषि प्रसंस्करण और कृषि क्षेत्र के लिए निविष्टियों की आपूर्ति शामिल हों ;
x. प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं (जैसे फल, सब्जियां और फूल) के परिरक्षण और भंडारण से संबंधित निर्माण तथा गुणवत्ता के लिए परीक्षण सुविधाएँं ;
xi. शिक्षा संस्थाओं और अस्पतालों का निर्माण;
xii. गैस, कच्चा तेल तथा पेट्रोलियम पाइपलाइन्स लगाना अथवा उनका रखरखाव।
xiii. इसी प्रकार की कोई अन्य बुनियादी सुविधा।

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