भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 – विदेशी मुद्रा ( अनिवासी) [एफसीएनआर (बी)] योजना पर सीआरआर बनाए रखना - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 – विदेशी मुद्रा ( अनिवासी) [एफसीएनआर (बी)] योजना पर सीआरआर बनाए रखना
भारिबैं/2012-13/109 2 जुलाई 2012 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 – विदेशी मुद्रा ( अनिवासी) वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) के प्रयोजन के लिए एफसीएनआर (बी) योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) संबंधित सूचना देने के शुक्रवार को सभी चार प्रमुख मुद्राओं (नामतः अमेरिकी डॉलर, जीबीपी, जापानी येन और डीएम / यूरो) के लिए एफईडीएआइ की निदर्शी दर (इंडिकेटिव रेट) का प्रयोग कर सकते हैं, जो किसी कार्यदिवस पर 12.00 बजे उपलब्ध रहती है। 2. हम सूचित करते हैं कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक फार्म 'ए' विवरणी में सूचना देने के लिए विदेशी आस्तियों / जमाराशियों के परिवर्तन के प्रयोजन के लिए मार्गदर्शन के तौर पर रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर दोपहर 12.30 बजे के आसपास घोषित की जानेवाली रिज़र्व बैंक की संदर्भ दर (एफइडीएआई द्वारा दोपहर 12.00 बजे घोषित की जानेवाली निदर्शी दर की बजाय) का उपयोग कर सकते हैं। उक्त परिवर्तन 13 जुलाई 2012 को समाप्त होनेवाले सूचना देने के पखवाड़े से अमल में लाया जाए। भवदीय (आइ. एस. नेगी) |