आरबीआई/2008-09/443 |
ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.बीसी. 98 / 03.05.28/2008-09 |
21 अप्रैल 2009 |
अध्यक्ष |
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक |
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प्रिय महोदय, |
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बैंक की शाखाओं में सुरक्षा व्यवस्था - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक |
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वर्तमान कानून और व्यवस्था की स्थिति तथा असामाजिक / आतंकवादी संगठनों द्वारा किए जा रहे विनाशकारी कृत्यों एवं बैंक चूंकि ऐसे घटकों के प्रहार्य लक्ष्य होते हैं इसलिए बैंक शाखाओं की सुरक्षा के लिए कड़े सुरक्षा मानदंडों का पालन करना अनिवार्य हो गया है। 2. अत: बैंक शाखाओं की सुरक्षा व्यवस्था में सुधार लाने तथा सुरक्षा कर्मियों सहित स्टाफ के हौसले को बढ़ाने के उद्देश्य से हमने सुरक्षा व्यवस्था के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देशों की एक सूची बनाई है। 3. हम यह भी सूचित करते हैं कि बैंकों में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए भारतीय बैंक संघ (आइबीए) ने विभिन्न बैंकों, सरकारी विभागों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधियों को लेकर एक कार्य दल गठित किया था तथा "बैंकों में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए कार्य दल की रिपोर्ट - जुलाई 2004" नाम से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था संबंधी पहलुओं को पूरी तरह से और बारीकी से शामिल किया गया है। हमारा सुझाव है कि आप आइबीए से उक्त रिपोर्ट की प्रतियां मंगवाकर अपनी प्रत्येक शाखा को उसकी सुरक्षा व्यवस्था के मार्गदर्शन और संदर्भ के लिए भिजवाएं। 4. हम आशा करते हैं कि आप अपने प्रबंध तंत्र के अनुमोदन से अपने बैंक की सभी शाखाओं की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेंगे। |
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भवदीय |
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(सी.के.शाह) |
उप महाप्रबंधक |
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अनु : - 7 पत्रक |
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सुरक्षा संबंधी दिशानिर्देश जांच सूची सामान्य |
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- सुर क्षा संबंधी दिशानिर्देशों के उचित कार्यान्वयन में बैंक के वरिष्ठ अधिकारी सकारात्मक भूमिका निभाएं।
- आपात स्थिति में स्टाफ को आत्म सुरक्षा के लिए संकट से जूझने और बल का प्रयोग करने हेतु तैयार रहने के लिए प्रेरित किया जाए।
- चुस्त, फूर्तीले, शारीरिक दृष्टि से तंदुरुस्त और अपेक्षित संख्या में व्यक्तियों को सुरक्षा गार्डों के रुप में पदासीन किया जाए।
- शाखा प्रबंधक यह सुनिश्चित करें कि सुरक्षा गार्डों को, जहां तक संभव हो, सुरक्षा के अलावा अन्य किसी कार्य में नहीं लगाया जाता है।
- सुरक्षा गार्ड की भर्ती करने से पहले बैंक प्रबंधन को भर्ती के लिए चुने गए उम्मीदवार के चरित्र और पूर्वजीवनवृत्त की उचित जांच करनी चाहिए। उक्त सत्यापन उन जिला प्राधिकारियों के मार्फत किया जाए जहां भूतपूर्व सैनिक सेना, नेवी / एअर फोर्स / पुलिस, जैसी भी स्थिति हो, से सेवानिवृत्त होने की तारीख से एक वर्ष से अधिक अवधि से रह रहा हो।
- शाखा के परिसर में या आस - पास कोई संदिग्ध व्यक्ति या वाहन उपस्थित होने की स्थिति में यदि शंका / आवश्यक हो तो पुलिस या जनता की सहायता से तुरंत सत्यापन किया जाना चाहिए।
- सुरक्षा कर्मियों को मोबाइल फोन दिए जाएं ताकि जरुरत पड़ने पर समय पर सहायता प्राप्त हो सके।
- बड़ी राशि वाले भुगतान बैंक के स्ट्राँग रूम के अंदर ही किए जाएं या ऐसे बंद अहातों में किए जाएं जो जनता की दृष्टि से दूर हों।
- बैंक से राशि लाने-ले जाने संबंधी गतिविधियों की गोपनीयता बनाए रखना मार्गदर्शी सिद्धांत होना चाहिए और स्टाफ को इसे सदा बनाए रखना चाहिए।
- स्टाफ का संदिग्ध बर्ताव, असामाजिक आदतें, तथा अति उच्च स्तर की जीवन शैली प्रबंधक के लिए स्टाफ के बारे में सतर्क रहने की सूचकता हो सकती है।
- शाखा प्रबंधक को स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ घनिष्ट संपर्क बनाए रखना चाहिए तथा जब भी आवश्यक हो उनसे मार्गदर्शन और सहायता लेनी चाहिए।
- शाखा प्रबंधक को हर रोज अलार्म सिस्टिम की जांच करनी चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए की वह ठीक तरह से काम कर रहा है। शाखाओं का दौरा करने वाले पर्यवेक्षी अधिकारियों को भी सूचित किया जाना चाहिए कि वे शाखाओं के दौरों के दौरान अलार्म सिस्टिम की जांच करें।
- गोली चलाने वाले शॉा हमेशा चालू स्थिति में होने चाहिए। पुराने कारतूसों को स्थानीय पुलिस अधिकारियों के परामर्श से बंदूकों की जांच करने के लिए उपयोग में लाया जाना चाहिए।
- स्थानीय पुलिस चौकी / अग्नि शमन दल और बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के टेलीफोन नंबर अधिकारियों और स्टाफ सदस्यों की टेबल के ग्लासटॉप के नीचे रखे होने चाहिए।
- महत्वपूर्ण टेलीफोन नंबर प्राधान्य स्थलों पर प्रदर्शित किए जाएं।
- आग बुझाने वाले सिलींडरों की रिफिलिंग उनके इस्तेमाल की अंतिम तारीख से पहले करवा लेनी चाहिए। आग बुझाने वाले संवहनीय उपकरणों के डेमेंस्ट्रेशन की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। आग बुझाने वाले उपकरणों की रिफिलिंग के दौरान शाखा के स्टाफ सदस्यों और अधिकारियों के लिए प्रात्यक्षिक दिखाए जाएं ताकि वे यह जान सकें कि ऐसे उपकरणों का कैसे उपयोग किया जाता है।
- सभी सशॉा गार्डों को लेनयार्ड के साथ सीटियां दी जानी चाहिए।
- क्षेत्रीय प्रबंधक को चाहिए कि वह प्राप्त हुए सांविधिक विवरण (आरबी - 1) की साप्ताहिक जांच करे और यह सुनिश्चित करे कि उसके नियंत्रणाधीन शाखाएं अपनी आवश्यकतानुसार ही नकदी शेष रखती हैं तथा किसी भी शाखा में अधिशेष निधि का संचय नहीं होता है।
- प्रत्येक शाखा को चाहिए कि वह विभिन्न मूल्यवर्ग के नए मुद्रा नोटों का एक चिहिनत सेट रखे। प्रिफिक्स और सफिक्स सहित इन नोटों के नंबर नकदी के दोनों अभिरक्षकों के आद्यक्षरों के अंतर्गत कैश समरी रजिस्टर के अंतिम पृष्ठ पर दर्ज किए जाएं। कारोबार समय के दौरान चिहिनत नोटों का यह सेट काउंटर की नकदी में हमेशा रखा रहना चाहिए। इससे चोरी, सेंधमारी, लूटमारी और डकैती हो जाने पर जांचकर्ता एजेंसी को जांच करने में सहायता मिलेगी।
- चोरी, सेंधमारी, लूटमारी और डकैती की सभी घटनाओं की सूचना सुरक्षा सलाहकार, केद्रीय सुरक्षा कक्ष, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुख्य भवन, तीसरी मंज़िल, मुंबई 400 001 को अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए।
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नई बैंक शाखाएं खोलना नई शाखाएं खोलने से पहले सुरक्षा उपायों के खाके और न्यूनतम सुरक्षा के बारे में निम्नलिखित बातों को ध्यान में अवश्य रखा जाए : |
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- मुद्रा तिजोरी या बैंक शाखाओं की अवस्थिति का चयन संरक्षा और सुरक्षा को ध्यान में रख कर किया जाना चाहिए तथा वाणिज्यिक प्रतिफल को कम नहीं आंका जाना चाहिए।
- शाखा की रचना अर्थात् प्रबंधक का कैबिन, नकदी वाल्ट, कैशियर का कैबिन,प्रवेश / निकास द्वारों को सुरक्षात्मक पहलुओं को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए।
- बैंक के स्टाफ और खजाने की सुरक्षा के लिए पुलिस चौकी और फंक्शनल संचार प्रणाली से निकटता बहुत महत्वपूर्ण पहलू है।
- मुख्य प्रवेश द्वार शटर गेटों वाला होना चाहिए।
- शाखा का प्रवेश द्वार चेन और ताले की व्यवस्था सहित कोलेप्सीबल गेट वाला होना चाहिए जो केवल अठ्ठारह इंच ही खुलता हो।
- स्ट्रांग रुम / सेफ जनता की नजरों से परे होने चाहिए।
- स्ट्राँग रुम (जहां कहीं बनाए गए हों) और उनके एफबीआर दरवाजों की विनिर्दिष्टियों के बारे में सभी अनुदेशों को सख्ती से कार्यान्वित किया जाए।
- दो चाबी वाले लॉकिंग मॅकेनिज्म की चाबियों की अभिरक्षा और डुप्लीकेट चाबियों को संभाल कर रखने से संबंधित अनुदेशों को सख्ती से कार्यान्वित किया जाए।
- कैशियर का केबिन बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि वह प्रवेश / निकास द्वार से जितना हो सके उतनी दूर हो।
- इमरजेंसी लाइटें लगाई जाएं जो हमेशा चालू स्थिति में हों।
- खिड़कियों / झरोखों में उचित स्तर की ग्रील लगाई जाएं।
- गार्डों (सशॉा या अन्यथा) की तैनाती उस क्षेत्र में संकट की आशंका को ध्यान में रखते हुए शाखा की प्रहार्यता पर की जानी चाहिए। मुद्रा तिजोरी वाली शाखाओं में कार्य समय के दौरान दो सशस्त्र गार्ड होने चाहिए तथा एक गार्ड 24 घंटे रहना चाहिए।
- कैशियर के कैबिन में नाइट लैच, स्ट्राँग रुमों में ग्रील के फाटक, अलार्म सिस्टिम आदि जैसा आधुनिक सुरक्षा उपकरण प्रदान किए जाएं।
- मुद्रा धारण सीमा पर विचार किए बिना सभी मुद्रा तिजोरियों और शाखाओं में पुलिस चौकी / पुलिस नियंत्रण कक्ष / अग्निशमन दल के साथ जुड़े हॉट लाइन कनेक्शन और ऑटो डायलर, यदि आवश्यक हो तो, प्रदान किए जाने चाहिए।
- एक्सज़ास्ट फैनों की ओपनिंग और एअरकंडीशनिंग डक्टों, स्कायलाइटों और खिड़कियों जैसे कमज़ोर पॉइंटों को उचित आरसीसी काम करके या स्टील प्लेटों आदि से मजबूत बनाया जाना चाहिए। अनावश्यक खिड़कियों को दीवार बनाकर हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए।
- बंदूक और कारतूस मेटल गन केबिनेट में रखी जानी चाहिए। उसमें दो से अधिक हिंजेस और पर्याप्त / मजबूत लॉकिंग व्यवस्था होनी चाहिए।
- गन केबिनेट, यदि स्ट्राँग रूम में नहीं रखे जाते हों तो, उन्हें दीवार में अंतस्थापित किया जाना चाहिए। गन केबिनेट के अंतस्थापन की उचित समीक्षा की जानी चाहिए।
- यदि तिजोरियां स्ट्राँग रूम में नहीं रखी जाती हैं तो उन्हें दीवार में अंतस्थापित किया जाना चाहिए।
- पुलिस से यह अनुरोध किया जाए कि वे बैंक शाखाओं के आस - पास के क्षेत्र में रात को, विशेषत: शनिवार और रविवार की रात को या लंबे सप्ताहांतों या एक के बाद एक आने वाली छुट्टियों के दौरान अपनी पेट्रोलिंग बढ़ाएं। मुद्रा तिजोरियों तथा अति जोखिम वाली शाखाओं में विभिन्न सुरक्षा उपायों की जांच और उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय एवं नियंत्रक कार्यालयों के अधिकारियों के दौरों की व्यवस्था की जाए।
- इलेक्ट्रीकल शैप्टो / इलेक्ट्रीकल जंक्शन बॉक्सों को मजबूत किया जाए तथा उन्हें ताला बंद रखा जाए।
- स्थानीय पुलिस से यह अनुरोध किया जाए कि वे उस क्षेत्र की अपराध प्रवणता का मूल्यांकन करें तथा क्षेत्र में मौजूद जाने - माने अपराधियों और आतंकवादी समूहों पर अपनी निगरानी बढ़ा दें।
- कोई शाखा स्थापित करने से पहले पुलिस अधिकारियों से परामर्श किया जाए।
- जिन शाखाओं में रात के समय सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था नहीं है वहां अलार्म सिस्टिम से जुड़े सेंसर्स और यदि संभव हो तो, ऑटो डायलर लगाए जाएं।
- छुट्टियों / लंबे सप्ताहांतों के दौरान इंट्रूडर अलार्मों और पुलिस पेट्रोलिंग के अलावा, स्थानीय लोगों को भी निगरानी की प्रक्रिया में, विशेषत: छुट्टियों/लंबे सप्ताहांतों के दौरान रात में संदिग्ध गतिविधियों, आवाजों आदि पर नजर रखने के लिए , शामिल किया जाए।
- बैंकिंग हॉल में लाइट जलते रहने की संभाव्यता पर भी विचार किया जाए ताकि किसी भी असामान्य गतिविधि को देखा और रिपोर्ट किया जा सके।
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मुद्रा तिजोरी रखने वाली शाखाएं |
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- सुरक्षा अधिकारी / क्षेत्रीय प्रबंधक सुरक्षा संबंधी अनुदेशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के साथ-साथ सुरक्षा स्टाफ/पुलिस गार्डों की सतर्कता की जांच करने के लिए कार्य समय के दौरान तथा कार्येतर समय के दौरान भी बैंक शाखाओं का आकस्मिक दौरा करें।
- सुरक्षा गार्डों / पुलिस गार्डों को शाखा में ड्यूटी पर इस तरह तैनात किया जाए कि बैंक परिसर का संपूर्ण क्षेत्र उनकी निगरानी में रहे तथा कोई भी क्षेत्र ऐसा न हो जहां गार्ड तैनात न हो जिससे घुसपैठियों को प्रवेश करने में आसानी हो।
- बड़े लेनदेनों तथा बड़ी मात्रा में नकदी लाने-लेजाने की सूचना को गुप्त रखा जाए तथा उसे उचित समय पर केवल उन्हीं अधिकारियों को बताया जाए जिनके लिए उसे जानना जरुरी हो।
- शाखाओं (मुद्रा तिजोरी और अन्य शाखाओं) के बीच नकदी लाने-ले जाने की व्यवस्था करते समय मार्ग, समय आदि के बारे में निश्चित दिनचर्या न रखी जाए। इसकी योजना सुरक्षा / पुलिस अधिकारियों के परामर्श से बनाई जाए।
- सभी प्रमुख शाखाओं में जहां बड़ी मात्रा में नकदी रखी जाती है, वहां सीसीटीवी, अलार्म सिस्टिम, सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक लॉक, हॉट लाइनें, ऑटो- डायलर्स आदि जैसे आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा उपकरण लगाए जाएं। इन उपायों से बैंक शाखा को कानून प्रवर्तक एजेंसियों को सूचित करने में होने वाले विलंब को कम करने में सहायता मिलने के साथ-साथ पुलिस को भी अपराधियों को पकड़ने में सहायता मिलेगी। बैंक शाखाओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे जिस सिस्टिम को चुनते हैं वह हमेशा कार्य करने की स्थिति में हो, उसके साथ छेड़-छाड़ न की जा सके, वह दोष मुक्त हो और आपात स्थिति के दौरान वह विश्वसनीय सेवा प्रदान करने में सक्षम हो।
- नकदी साथ में या पैदल न ले जाएं। नकदी को दो पहिया गाड़ी से न ले जाएं। धन-प्रेषण सशॉा सुरक्षा गार्डों /पुलिस गार्डों की निर्धारित संख्या के साथ किया जाए।
- टेक्सियों या भाड़े के अन्य वाहनों का उपयोग न करें और जहां तक हो सके स्वयं के धवाहन जिसमें कोटर हो और उसे छद्मावरण से छुपाने की सुविधा हो , का इस्तेमाल करें।
- खजाने के साथ रहने वाले सशॉा गार्डों / पुलिस गार्डों को हमेशा तैयारी की स्थिति में रहना चाहिए तथा उन्हें हैरत में नहीं पड़ना चाहिए।
- यह सुनिश्चित किया जाए कि नकदी के कटहरों को ग्रिल/वायर-मेश नेट और स्वचालित लॉक के साथ फिट किया जाए।
- उचित प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त करके काल बाह्य कारतूसों के बदले नए कारतूस लिए जाएं।
- सशॉा गार्ड रखनेवाली सभी शाखाओं को निर्देश जारी किए जाएं कि बंदूक लाइसेंसों को अद्यतन किया जाए।
- सभी सशॉा गार्डों को निदेश दिए जाएं कि वे नियमित रूप से बंदूकों की साफ-सफाई करके उनका सही रखरखाव करें ताकि वे काम करने की स्थिति में रहें।
- बैंक लूटने की घटनाओं में तेज़ी को देखते हुए, शाखा में सशॉा गार्डों की तैनाती के स्थान का निर्धारण महत्वपूर्ण है। उसे ऐसे स्थान पर तैनात किया जाए जहां से वह बिना किसी बाधा के सर्वेक्षण कर सके और परिस्थिति के आधार पर बेहिचक ऑपरेट कर सके। यदि वह बिना किसी पर्याप्त बचावकारी व्यवस्था के मुख्य द्वार पर तैनात किया जाता है तो उसे आसानी से बदमाशों द्वारा निक्रिय किया जा सकता है। प्रत्येक शाखा जहां सशॉा गार्ड उपलब्ध करवाए गए हैं, के नक्शे की समीक्षा सुरक्षा अधिकारी या क्षेत्रीय कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा शाखा प्रबंधक के परामर्श से की जाए और तदनुसार सशॉा गार्ड को तैनात किया जाए।
- सभी मुद्रा तिजोरियों में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा 4 पाइंट सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखकर की जाए जो मुद्रा तिजोरियों में सुरक्षा उपायों को मजबूत करने हेतु बैंकिंग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए हैं। वे हैं (i) स्टील बैरिकेड लगाना, (ii) शाखा हॉल से मुद्रा तिजोरी क्षेत्र को अलग रखना, (iii) मुद्रा तिजोरी के सामने सशॉा गार्ड को ड्यूटी पर तैनात करना ताकि वह किसी बाहरी घुसपैठिये द्वारा निक्रिय न हो पाए तथा मुद्रा तिजोरी के अन्य सशॉा गार्डों के सुरक्षित स्थान पर रहने की व्यवस्था करना जहां बदमाश उन्हें निक्रिय न कर सकें तथा (iv) ड्युटी पर तैनात सशॉा गार्डों को बैरिकेड क्षेत्र में और उनके विश्राम कक्ष में भी इलेक्ट्रॉनिक अलार्म सिस्टिम के स्विच उपलब्ध करवाना।
- सभी मुद्रा तिजोरी वाली शाखाओं में हॉट लाइन लगाई जाए।
- मुद्रा तिजोरियों की संरक्षा और सुरक्षा के लिए अत्यंत सावधानी बरती जानी चाहिए और इसके लिए पुलिस गार्डों की उपस्थिति अधिकतम संख्या में सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस संबंध में किसी भी प्रकार के परिवर्तन/ कमी आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस प्राधिकारियों को तुरंत सूचित की जानी चाहिए।
- बैंक शाखाओं में सशॉा गार्ड तैनात न किए जाने की स्थिति में शाखा में उपयोग में न लायी जा रही बंदूकों को शाखा में किसी सशॉा गार्ड को तैनात किए जाने तक शॉा तथा कारतूस की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उचित रसीद/परांकन प्राप्त करके पुलिस / पंजीकृत शॉा विक्रेता को सौंप दिया जाए । तथापि, लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकारियों के निदेश के अनुसार लाइसेंस को समय-समय पर नवीकृत किया जाए।
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निगरानी और समीक्षा |
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क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के स्टाफ को प्रधान कार्यालय में तथा शाखा प्रबंधक की बैठक में भी सुरक्षा व्यवस्था के प्रति सुग्राही बनाया जाए। सुरक्षा संबंधी मुद्दों की समीक्षा एसएलसीआरसी की बैठकों में भी की जाए। बोर्ड की बैठक की कार्यसूची में की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट (एटीआर) को एक मद के रूप में शामिल किया जाए तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निदेशक मंडल को भी सुरक्षा संबंधी मुद्दों की स्थिति से अवगत कराया जाए। |