वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, 2004 - एक ही जमा कार्यालय में कैलेण्डर महीने में एक से अधिक खाता खोलना - आरबीआई - Reserve Bank of India
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, 2004 - एक ही जमा कार्यालय में कैलेण्डर महीने में एक से अधिक खाता खोलना
भारिबैं/2006-07/431
सबैंलेवि.सीडीडी.एच-17465 /15.15.001/2006-07
8 जून 2007
18 ज्येष्ठ 1929 (श)
महाप्रबंधक
सरकारी लेखा विभाग,प्रधान कार्यालय
भारतीय स्टेट बैंक /स्टेट बैंक ऑफ इंदौर/स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर/स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर/स्टेट बैंक आफ हैदराबाद/ स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
इलाहाबाद बैंक/बैंक ऑफ बडौदा/बैंक ऑफ इंडिया/बैंक ऑफ महाराष्ट्र
केनरा बैंक/सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया/कार्पेरेशन बैंक/देना बैंक/इंडियन बैंक
इंडियन ओवरसीज बैंक/पंजाब नेशनल बैंक/सिंडीकेट बैंक/यूको बैंक/
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया/युनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया/विजया बैंक/आइसीआइसीआइ बैंक/विजया बैंक
महोदय
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, 2004 - एक ही जमा कार्यालय में कैलेण्डर महीने में एक से अधिक खाता खोलना
आप जानते हैं कि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, 2004 के नियम 3 के उपनियम (2) के अनुसार जमाकर्ता केवल नियम 4 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सभी खातों में रखी जमाराशि की अधिकतम सीमा की शर्त के अधीन एक खाते से अधिक खातों का परिचालन कर सकता है। तथापि उक्त नियम के परंतुक के अनुसार किसी कैलेण्डर महीने के दौरान एक ही जमाकर्ता कार्यालय में एक से अधिक खाता खोला नहीं जा सकता। इस संबंध में आप नोट करें कि भारत सरकार ने दिनांक 24 मई 2007 की अधिसूचना जीएसआर----(ई) के जरिए योजना में संशोधन किए हैं तथा नियम 3 के उप नियम (2) को हटा दिया गया है।
2.साथ ही, भारत सरकार ने दिनांक 16 मई 2007 के अपने पत्र सं.एफ.15/3/2006/एनएस-II के जरिए योजना के नियम 14 के अंतर्गत जमाकर्ता द्वारा एक ही जमा कार्यालय में किसी कैलेण्डर महीने में उपेक्षा के कारण खोले गए एक से अधिक खातों को एक ही खाते में विलय (बंद खाते) करते हुए इस शर्त पर नियमन को अनुमति दिए जाने का निर्णय लिया है कि बीच की अवधि के लिए कोई ब्याज अर्जित नहीं होगा, अर्थात पहला खाता खोलने की तारीख की अवधि से दूसरा/परवर्ती अनियमित खाता जिसका पहले खाते में विलय हुआ — कृपया नोट करें कि योजना के अंतर्गत विलय के साथ साथ समेकित जमाराशि अन्य नियम एवं शर्तों के अधीन होगी।
3.कृपया आपके बैंक की पदनामित शाखाओं की जानकारी और मार्गदर्शन हेतु इस परिपत्र की विषयवस्तु को उनके ध्यान में लाएं।
4.कृपया प्राप्ति सूचना दें।
भवदीय
(इम्तियाज़ अहमद)
सहायक महाप्रबंधक