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नकदी प्रसंस्करण केंद्रों की स्थापना - एचएलजी की सिफारिश

आरबीआई/2009-10/320
डीसीएम(आयो)सं. जी-18/10.01.03/2009-10

19 फरवरी 2010

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

महोदय,

नकदी प्रसंस्करण केंद्रों की स्थापना - एचएलजी की सिफारिश

हम आपका ध्यान दिनांक नवंबर 2009 के जारी निर्देश डीसीएम (एनपीडी) संख्या 3158/09.39.00 (नीति)/2009-10 (हमारे दिनांक 19 नवंबर 2009 के पत्र डीसीएम (एनपीडी) संख्या 3161/09.39.00 (नीति) /2009-10 के तहत जारी) की ओर आकर्षित करते हैं जिसमें बैंकों को 100 रुपये और उससे अधिक मूल्यवर्ग के नोटों को एटीएम/ काउंटरों के माध्यम से जारी करने से पहले उनकी उपयुक्तता और प्रामाणिकता के लिए मशीनों के माध्यम से अनिवार्य रूप से जाँच/प्रसंस्करण करने, रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानकों की पुष्टि करने का आदेश दिया गया था। हमारे द्वारा उपरोक्त निर्देश प्रचलित विभिन्न मुद्रा प्रबंधन प्रक्रियाओं की निगरानी हेतु उप गवर्नर (यूटी) की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समूह की सिफारिशों के अनुसार जारी किए गए थे।

2. समूह ने, अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न प्रमुख स्थानों पर नकदी प्रसंस्करण केन्द्रों (सीपीसी) स्थापित करने की भी सिफारिश की है, जिसमें प्रसंस्करण और भंडारण क्षमता में वृद्धि की गई है ताकि बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं से उत्पन्न होने वाले लाभों का लाभ उठाया जा सके, बैंक शाखाओं में रातोंरात नकदी जोखिम को कम किया जा सके और परिष्कृत रसद तकनीकों से लाभान्वित किया जा सके।

3. चूंकि बैंकों को उच्च मूल्यवर्ग के नोटों से निपटने वाली अपनी सभी शाखाओं में मशीनों को स्थापित/रख-रखाव करने में कठिनाई हो सकती है, अत: यह निर्णय लिया गया है कि सीपीसी के संबंध में समूह की सिफारिशों को स्वीकार किया जाए और बैंकों को पर्याप्त प्रसंस्करण और भंडारण क्षमताओं के साथ अत्याधुनिक नकदी प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। यह आरबीआई के स्वच्छ नोट नीति के उद्देश्य को आगे बढ़ाएगा।

4. बैंक निम्नलिखित तीन प्रकार के नकदी प्रसंस्करण केंद्रों (सीपीसी) में से किसी पर भी विचार कर सकते हैं:

  1. मौजूदा मुद्रा तिजोरी शाखा में उसी स्थान पर स्थापित सीपीसी।

  2. अलग-अलग स्थानों में मौजूदा/नई मुद्रा तिजोरी शाखा से जुड़ा एक सीपीसी।

  3. एक अकेला सीपीसी जो केवल फिटनेस सॉर्टिंग और प्रमाणीकरण सेवाएं प्रदान करे अर्थात वे सुबह बैंक शाखाओं से मिश्रित नोट एकत्र करेंगे और प्रसंस्करण/प्रमाणीकरण जांच/छांटने के पश्चात शाम को अनुपयुक्त नोट, फिट/जारी करने योग्य नोट (एटीएम फ़िट/काउंटर फ़िट और संदिग्ध नोट) के रूप में वापस कर देंगे।

5. सीपीसी को व्यवहार्य बनाने के लिए और निर्मित क्षमता का लाभ उठाने के लिए, सीपीसी अन्य बैंकों की शाखाओं को भी सेवा प्रदान कर सकता है, जिन्हें इसकी सेवाओं की आवश्यकता हो सकती है और उनसे पारस्परिक रूप से सहमत दरों पर प्रदान की गई सेवाओं के लिए उचित शुल्क लिया जा सकता है। स्टैंड अलोन सीपीसी फीस के भुगतान के बदले बड़ी मात्रा में नकदी को संभालने वाले व्यापारिक प्रतिष्ठानों, पेट्रोल पंपों आदि जैसे अन्य लोगों को भी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं।

6. सीपीसी में स्थापित की जाने वाली मशीनें आरबीआई (डीसीएम) द्वारा निर्धारित "नोट प्रमाणीकरण और फिटनेस सॉर्टिंग मानकों" की पुष्टि करेंगी।

7. सीपीसी किसी भी समय आरबीआई द्वारा निरीक्षण के अधीन होगा।

8. कृपया पावती दें।

भवदीय

(आर गांधी)
मुख्य महाप्रबंधक

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