लोक भविष्य निधि योजना,1968 (पीपीएफ) -गुम हुए अभिदाताओं के दावों का निपटान करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
लोक भविष्य निधि योजना,1968 (पीपीएफ) -गुम हुए अभिदाताओं के दावों का निपटान करना
आरबीआइ/2007-08/125
संदर्भ.सं.सबैंलेवि.सीडीडी.एच-2281/15.02.001/2007-08
30 अगस्त 2007
8 श्रावण 1929 (श)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक
सरकारी लेखा विभाग,प्रधान कार्यालय
भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी
इलाहाबाद बैंक/बैंक ऑफ बडौदा/बैंक ऑफ इंड़िया/बैंक ऑफ महाराष्ट्र
केनरा बैंक/सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया/कार्पेरेशन बैंक/देना बैंक/इंडियन बैंक
इंडियन ओवरसीज बैंक/पंजाब नेशनल बैंक/सिंडीकेट बैंक/यूको बैंक/
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया/युनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया/विजया बैंक/आइसीआइसीआइ बैंक
महोदय
लोक भविष्य निधि योजना,1968 (पीपीएफ) -गुम हुए अभिदाताओं के दावों का निपटान करना
भारत सरकार को गुम हुए अभिदाताओं के संबंध में पीपीएफ दावों के निपटान हेतु मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए संदर्भ प्राप्त हो रहे हैं।
2. भारत सरकार ने दिनांक 6 अगस्त 2007 के उनके कार्यालय ज्ञापन सं.7/7/2005-एनएस.II के जरिए सूचित किया है कि गुम हो जाने वाले अभिदाताओं का पीपीएफ खातों का निपटान भारतीय साक्ष्य अधिनियम,1872 की धारा 107/108 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा।इस पत्र के साथ इस संबंध में अपनाई जानेवाली प्रक्रिया के ब्यौरे दर्शानेवाले दिनांक 6 अगस्त 2007 के उक्त ज्ञापन की प्रति आपकी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए संलग्न है।
3. हम आपको सूचित करते हैं कि आप इस परिपत्र की विषयवस्तु को अपने बैंक की पदनामित शाखाओं की जानकारी और अनुपालन के लिए ध्यान में लाएं।
4.कृपया प्राप्ति सूचना दें।
भवदीय
इम्तियाज़ अहमद)
सहायक महाप्रबंधक