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राष्ट्रिक स्‍वर्ण बॉण्‍ड योजना 2018-19 श्रृंखला I - आरबीआई - Reserve Bank of India

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राष्ट्रिक स्‍वर्ण बॉण्‍ड योजना 2018-19 श्रृंखला I

भारिबैं/2017-18/163
आंऋप्रवि.सीडीडी.सं. 2651/14.04.050/2017-18

13 अप्रैल 2018

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)
नामित डाकघर
स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल)
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड & बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड

महोदया / महोदय,

राष्ट्रिक स्‍वर्ण बॉण्‍ड योजना 2018-19 श्रृंखला I

भारत सरकार ने 13 अप्रैल 2018 की अपनी अधिसूचना सं. F.No.4(8)-W&M/2018 के माध्यम से राष्ट्रिक स्‍वर्ण बॉण्‍ड योजना 2018-19 श्रृंखला I (बॉण्ड) की घोषणा की है जो 16 अप्रैल 2018 से 20 अप्रैल 2018 तक अभिदान के लिए खुली रहेगी। भारत सरकार पूर्व सूचना देते हुए इस योजना को निर्दिष्ट अवधि से पहले बंद कर सकती है। बॉण्ड जारी करने संबंधी नियम और शर्तें निम्नानुसार होंगी :

1. निवेश करने के लिए योग्यता:

भारत के किसी भी निवासी द्वारा व्यक्तिगत रूप से या अवयस्क की ओर से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर संयुक्त रूप से योजना के तहत बॉण्‍ड धारित किया जा सकता है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 2(यू) के साथ पठित 2(वी) में दी गई परिभाषा के अनुसार कोई भी निवासी भारतीय इसमें निवेश कर सकता है जिसमें व्‍यक्ति, ट्रस्‍ट, विश्‍वविद्यालय, धर्मादाय संस्‍थाएं आदि भी शामिल हैं।

2. प्रतिभूति का रूप

बॉण्‍ड को सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 की धारा 3 के अनुसार भारत सरकार के स्टॉक के रूप में जारी किया जाएगा। निवेशकों को होल्डिंग प्रमाणपत्र (फॉर्म सी) दिया जाएगा। बॉण्‍ड को डी-मैट रूप में परिवर्तित किया जा सकता है।

3. निर्गम तारीख

जारी करने की तारीख 04 मई 2018 होगी।

4. मूल्य वर्ग

बॉण्‍ड एक ग्राम स्‍वर्ण के मूल्‍यवर्ग में तथा उसके गुणजों में होगा। निवेश की न्‍यूनतम सीमा प्रति वित्तीय वर्ष (अप्रैल–मार्च) में एक ग्राम तथा अधिकतम सीमा प्रत्येक व्यक्ति के लिए 4 किलोग्राम, हिंदू अविभक्त परिवार के लिए 4 किलोग्राम और ट्रस्ट तथा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित समान संस्थाओं के लिए 20 किलोग्राम होगी। बशर्ते कि

  1. संयुक्त होल्डिंग के मामले में, उपर्युक्त सीमा केवल प्रथम आवेदक पर लागू होगी;

  2. वार्षिक उच्चतम सीमा में सरकार द्वारा पहले विभिन्न श्रृंखलाओं में जारी बॉण्‍ड और द्वि‍तीयक बाजार से खरीदे गए बॉण्‍ड शामिल होंगे; और

  3. निवेश की सीमा में बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा जमानत के रूप में धारित बॉण्ड को शामिल नहीं किया जाएगा।

5. निर्गम मूल्य

बॉण्ड का मूल्य भारतीय रुपये में होगा और इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लिमिटेड (IBJA) द्वारा प्रकाशित 999 शुद्धता वाले स्वर्ण के अभिदान अवधि से पहले के हफ्ते के अंतिम तीन कार्य दिनों के साधारण औसत बंद मूल्‍य पर आधारित होगा। आवेदन को ऑनलाइन प्रस्तुत करने वाले और भुगतान डिजिटल माध्यम से करने वाले निवेशकों के लिए स्वर्ण बॉण्ड जारी करने का मूल्य नोमिनल मूल्य से 50 रुपए प्रति ग्राम कम होगा।

6. ब्याज

बॉण्‍ड में निवेश की प्रारंभिक राशि पर 2.50 प्रतिशत (नियत दर) प्रतिवर्ष की दर से ब्‍याज देय होगा। ब्‍याज की राशि हर छ: महीने में निवेशक के बैंक खाते में जमा की जाएगी। अंतिम ब्‍याज राशि मीयाद पूरी हो जाने पर मूलराशि के साथ अदा की जाएगी।

7. आवेदन प्राप्त करने वाले कार्यालय

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोडकर), चुनिंदा डाकघर (जैसा अधिसूचित किया गया हो), स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (एसएचसीआईएल) और नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड बॉण्‍ड के आवेदन सीधे या एजेंटों के माध्यम से प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत हैं।

8. भुगतान विकल्प

भारतीय रुपए में अधिकतम 20,000/- तक नकदी या मांग ड्राफ्ट या चेक या इलेक्‍ट्रानिक बैंकिंग के माध्यम से भुगतान स्वीकार किया जाएगा। चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान किए जाने पर उन्हें प्राप्त करने वाले कार्यालय के नाम पर लिया जाना चाहिए।

9. मोचन

i) स्वर्ण बॉण्‍ड 04 मई 2018 से आठ साल की समय सीमा की समाप्ति पर प्रतिदेय हो जाएगा। जारी होने के दिनांक से पांच साल बाद ब्याज भुगतान किए जाने वाले दिनांक को बॉण्‍ड के समयपूर्व मोचन के लिए अनुमति है।

ii) बॉण्ड मूल्य भारतीय रुपये में होगा और वह चुकौती से पहले के तीन कार्य दिवसों के इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लिमिटेड (IBJA) द्वारा प्रकाशित 999 शुद्धता वाले स्वर्ण के साधारण औसत बंद मूल्‍य पर आधारित होगा।

10. चुकौती

भारतीय रिज़र्व बैंक/ निक्षेपागार द्वारा बॉण्‍ड की परिपक्वता की तारीख की सूचना बॉण्‍ड की परिपक्वता से एक महीना पहले निवेशक को दे दी जाएगी।

11. सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर) के लिए पात्रता

बैंकों द्वारा अकेले ग्रहणाधिकार (लिएन) / दृष्टिबंधक (हाइपोथेकेशन) / गिरवी (प्लेज) की प्रक्रिया के माध्यम से बैंकों द्वारा अधिग्रहित बॉण्ड सांविधिक तरलता अनुपात के लिए गिने जाएंगे।

12. बॉण्‍ड पर ऋण

बॉण्ड को ऋण के लिए ज़मानत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा साधारण गोल्ड लोन के संदर्भ में समय-समय पर लागू किए जाने वाले ऋण मूल्य अनुपात इसके लिए भी लागू होगा। इन बॉण्डों पर ग्रहणाधिकार अधिकृत बैंकों द्वारा डिपॉजिटरी में चिह्नित किया जाएगा। एसजीबी के बदले में ऋण बैंक / वित्त पोषण एजेंसी के निर्णय के अधीन होगा, और इसे अधिकार के रूप में नहीं माना जा सकता है।

13. कर का ट्रीटमेंट

बॉण्ड पर प्राप्त ब्याज आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार कर योग्य होगा। व्यक्तियों को राष्ट्रिक स्वर्ण बॉण्‍ड के मोचन से प्राप्त पूंजीगत लाभ को कर से छूट दी गई है। किसी भी व्यक्ति को बॉण्ड के हस्तांतरण पर उत्पन्न होने वाले दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के लिए सूचीकरण लाभ उपलब्ध कराया जाएगा।

14. आवेदन

बॉण्‍ड के लिए सदस्यता हेतु निर्धारित आवेदन प्रपत्र (प्रपत्र 'क') में या किसी मिलते जुलते अन्य प्रपत्र में किया जा सकता है जिसमें स्पष्ट रूप से सोने का ग्राम और आवेदक का पूरा नाम / पता दिया जाए। प्राप्तकर्ता कार्यालय द्वारा आवेदक को पावती प्रपत्र 'ख' में जारी किया जाएगा।

15. नामांकन

सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2006 (2006 का 38) और सरकारी प्रतिभूति विनियमन 2007 के प्रावधानों के अनुसार नामांकन तथा उसका रद्दीकरण क्रमश: प्रपत्र ‘घ’ तथा प्रपत्र ‘ङ’ में किया जाना है जिसे 1 दिसंबर 2007 के भारतीय राजपत्र के भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किया गया है। मृतक निवेशक के नामित होने के कारण अनिवासी भारतीय व्यक्ति के नाम पर स्थानांतरित किया जा सकता है, बशर्ते कि:

  1. अनिवासी निवेशक को प्रारंभिक मोचन तक या परिपक्वता तक प्रतिभूति रखने की आवश्यकता होगी; तथा

  2. निवेश का ब्याज और परिपक्वता राशि प्रत्यावर्तनीय नहीं होगी।

16. अंतरणीयता

1 दिसंबर 2007 के भारतीय राजपत्र के भाग III, खंड 4 में प्रकाशित सूचना के अनुरूप तथा सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2006 (2006 का 38) और सरकारी प्रतिभूति विनियमन 2007 के प्रावधानों के अनुसार फॉर्म एफ़ का प्रयोग करते हुए अंतरण हेतु एक लिखत के एक्सिक्यूशन के माध्यम से बॉण्‍ड को अंतरित किया जा सकता है।

17. बॉण्‍ड की ट्रेडिंग

भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा अधिसूचित करने की तिथि के अनुसार इन बॉण्डों को ट्रेड किया जा सकता है।

18. वितरण के लिए कमीशन

आवेदन प्राप्त करने वाले कार्यालयों द्वारा सौ आवेदन के लिए एक रुपए की दर पर कमीशन का भुगतान किया जाएगा और आवेदन प्राप्त करने वाले कार्यालय एजेंटों या सब-एजेंटों को उनके माध्यम से प्राप्त व्यापार के लिए कमीशन का कम से कम 50% उनके साथ साझा करेंगे।

19. भारत सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के 27 मार्च 2018 की अधिसूचना एफ़.सं. 4(2) डब्ल्यू&एम/2018 के माध्यम से जारी सभी नियम और शर्तें बॉण्ड पर लागू होंगी।

20. राष्ट्रिक स्‍वर्ण बॉण्‍ड के संदर्भ में दिशानिर्देश 13 अप्रैल 2018 के परिपत्र सं. आंऋप्रवि.सीडीडी.सं. 2652/14.04.050/2017-18 के माध्यम से जारी किये गए हैं।

भवदीय

(षैनि सुनिल)
उप महाप्रबंधक

संलग्नक : यथोपरि

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