राष्ट्रिक स्वर्ण बॉन्ड (एसजीबी) 2020-21- श्रृंखला I, II, III, IV, V, VI - आरबीआई - Reserve Bank of India
राष्ट्रिक स्वर्ण बॉन्ड (एसजीबी) 2020-21- श्रृंखला I, II, III, IV, V, VI
भारिबैं/2019-20/212 13, अप्रैल 2020 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय/महोदया, राष्ट्रिक स्वर्ण बॉन्ड (एसजीबी) 2020-21- श्रृंखला I, II, III, IV, V, VI भारत सरकार ने दिनांक April 13, 2020 की अधिसूचना सं Notification No F.No4.(4)-B (W&M)/2020 dated April 13, 2020 के माध्यम से राष्ट्रिक स्वर्ण बॉन्ड 2020-21, श्रृंखला I, II, III, IV, V, VI की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक भाग के लिए अलग श्रृंखला (श्रृंखला I से प्रारम्भ) होगी। भारत सरकार द्वारा पूर्व सूचना देते हुए योजना को निर्दिष्ट अवधि से पहले बंद किया जा सकता है। बॉन्ड के निर्गम के नियम एवं शर्त भारत सरकार के उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसार होंगे। 2. निर्गम तारीख निम्न कैलेंडर में दी गई जानकारी के अनुसार निर्गम तारीख होगी।
3. अभिदान अवधि इस योजना के अंतर्गत स्वर्ण बॉन्ड का अभिदान ऊपर निर्दिष्ट तारीखों (सोमवार से शुक्रवार) पर खोला जाएगा, बशर्ते कि केंद्र सरकार पूर्व सूचना देकर ऊपर निर्दिष्ट अवधि के पहले किसी भी समय योजना बंद कर सकती है। 4. आवेदन बॉन्ड के सब्स्क्रिप्शन हेतु निर्धारित आवेदन प्रपत्र (प्रपत्र ए) में या किसी मिलते जुलते अन्य प्रपत्र में किया जा सकता है जिसमे स्पष्ट रूप से सोने का ग्राम (इकाई में) औए आवेदक का नाम तथा पता दिया जाए। निवेशकों को आयकर विभाग द्वारा जारी “पैन” के साथ ही प्रत्येक आवेदन होना चाहिए। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी, लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंक को छोड़कर), नामित डाकघर (अधिसूचना के अनुसार), स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल) और मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज जैसे नेशनक स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड सीधे या एजेंट के माध्यम से बॉन्ड के आवेदनों को स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत है और उपभोक्ताओं को सारी सेवाएँ प्रदान करते हैं। प्राप्तकर्ता कार्यालय आवेदक को ‘प्रपत्र बी’ में पावती रसीद जारी करेगा। 5. आवेदन स्वीकार करने के अलावा, प्राप्तकर्ता कार्यालय एसजीबी के निवेशकों को सेवा उपलब्ध कराने की भी ज़िम्मेदारी सौंपी गई है और इस संबंध में समय-समय पर आरबीआई द्वारा जारी नियम एवं निर्देशों के अनुसार निर्देशित होंगे। इन बॉन्डों के सर्विसिंग संबंधी सभी वर्तमान परिचालनात्मक निर्देशों की उपलब्धता को एक जगह सुनिश्चित करने के लिए, आरबीआई ने दिनांक 13 अप्रैल 2020 के परिपत्र आईडीएमडी.सीडीडी.2730/14.04.050/2019-20 के माध्यम से समेकित प्रक्रियात्मक/परिचालनात्मक जारी किया है और उक्त आरबीआई वेबसाइट पर उपलब्ध है। सभी प्राप्तकर्ता कार्यालय निवेशकों को सेवा उपलब्ध कराते समय सभी प्रक्रियात्मक पहलुओं के लिए इन दिशानिर्देशों के माध्यम से निर्देशित होंगे। 6. वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), भारत सरकार के अधिसूचना सं.एफ़.4(2) डबल्यू एवं एम 2018 Notification F.No.4(2)-W&M/2018 dated March 27, 2018 में निर्दिष्ट सभी अन्य नियम एवं शर्त बॉन्डों पर लागू होंगे। भवदीया, (रक्षा मिश्रा) संलग्नक: यथोक्त |