राजकीय स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) 2021-22 – श्रृंखला VII/VIII/IX/X - आरबीआई - Reserve Bank of India
राजकीय स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) 2021-22 – श्रृंखला VII/VIII/IX/X
भारिबैं/2021-22/113 22 अक्तूबर 2021 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदया/ महोदय, राजकीय स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) 2021-22 – श्रृंखला VII/VIII/IX/X भारत सरकार ने 21 अक्तूबर 2021 की अधिसूचना सं.एफ़.सं 4 (5)-बी (डबल्यू&एम)/2021 के माध्यम से राजकीय स्वर्ण बॉण्ड 2021-22, श्रृंखला VII, VIII, IX और X की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक अभिदान के लिए अलग श्रृंखला (श्रृंखला VII से प्रारम्भ) होगी। बॉण्ड जारी करने के नियम और शर्त उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसार होंगे। 2. निर्गम कैलेंडर नीचे दिये गए कैलेंडर में दिये गए विवरण के अनुसार निर्गम तारीख होगी।
3. अभिदान अवधि इस योजना के अंतर्गत स्वर्ण बॉन्ड का सब्स्क्रिप्शन उपर्युक्त निर्दिष्ट तारीखों (सोमवार से शुक्रवार) पर खोला जाएगा,बशर्ते कि केंद्र सरकार पूर्व सूचना देकर ऊपर निर्दिष्ट अवधि के पहले किसी भी समय योजना बंद कर सकती है। 4. आवेदन बॉण्ड के लिए सदस्यता हेतु निर्धारित आवेदन प्रपत्र (प्रपत्र 'ए') में या किसी मिलते जुलते अन्य प्रपत्र में किया जा सकता है जिसमें स्पष्ट रूप से सोने का ग्राम और आवेदक का नाम और पता दिया जाए। निवेशकों को आयकर विभाग द्वारा जारी “पैन” के साथ ही प्रत्येक आवेदन होना चाहिए। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, (आरआरबी, लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंकों को छोड़कर), नामित डाकघर (यथा निर्दिष्ट), भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल) और मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड & बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड प्रत्यक्ष या एजेंट के माध्यम से बॉन्ड के लिए आवेदन स्वीकार करने और उपभोक्ताओं को सभी सेवाएँ प्रदान करने के लिए पंजीकृत हैं। प्राप्त कार्यालय द्वारा आवेदक को पावती फॉर्म 'ख' में जारी किया जाएगा। 5. सभी ऑनलाइन आवेदन निवेशकों के ईमेल आईडी के साथ होना चाहिए जो सब्स्क्रिप्शन विवरण के साथ ई-कुबेर पोर्टल पर अपलोड होनी चाहिए। 6. आवेदन प्राप्त करने के अलावा, प्राप्तकर्ता कार्यालयों को एसजीबी के निवेशकों को सेवा प्रदान करने की जिम्मेदारी भी सौंपी जाती है और उन्हें समय-समय पर इस संबंध में आरबीआई द्वारा जारी नियमों और विनियमों द्वारा निर्देशित किया जाना आवश्यक है। इन बांडों की सर्विसिंग के संबंध में सभी वर्तमान परिचलनात्मक निर्देशों की उपलब्धता को एक ही स्थान पर सुगम बनाने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने 13 October 22, 2021 के परिपत्र आईडीएमडी.सीडीडी.1100/14.04.050/2021-22, के माध्यम से समेकित प्रक्रियात्मक/परिचालन दिशानिर्देश जारी किया और उक्त आरबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्राप्तकर्ता कार्यालयों को सभी प्रक्रियात्मक पहलुओं से निपटने और निवेशकों को सेवा प्रदान करते हुए इन निर्देशों द्वारा निर्देशित किया जाएगा। 7. भारत सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के 27 मार्च 2018 के अधिसूचना एफ़.सं.4 (2) डबल्यू&एम/2018 के माध्यम से जारी सभी नियम और शर्तें बॉण्ड पर लागू होंगे। भवदीय, (राजेन्द्र कुमार) |