कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना 2008 - आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण तथा पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड - आरबीआई - Reserve Bank of India
कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना 2008 - आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण तथा पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड
आरबीआई/2008-09/ 512 26 जून 2009 सभी राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना 2008 - आय निर्धारण, आस्ति कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 30 जुलाई 2008 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी.सं.17 / 07.38. 03 / 2008 - 09; 17 नवंबर 2008 का परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी.सं. 69/ 07. 37. 02 / 2008 - 09 और 6 मार्च 2009 का परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी.सं. 91/ /07. 37. 02/ 2008- 09 देखें । 3. भारत सरकार ने अब यह निर्णय किया है कि ``अन्य किसानों'' के खातों को भारत सरकार की ओर से दी जाने वाली 25% की ऋण राहत के लिए पात्र बनाया जाए भले ही वे 75% के अपने संपूर्ण अंश का भुगतान एक ही किस्त में करते हों बशर्ते ऐसे किसान उसे 30 जून 2009 तक जमा कराएं । बैंक पात्र राशि पर 30 जून 2009 तक कोई ब्याज नहीं लगाएंगे । भारत सरकार के दिनांक 12 जून 2009 के पत्र एफ.सं.3/9/2008-एसी की प्रति संलग्न है । 4. भारत सरकार ने यह भी सूचित किया है कि बैंकों /ऋण देने वाली संस्थाओं को एकबारगी निपटान योजना (ओटीएस) के अंतर्गत 75% से कम राशि भी स्वीकार करने की अनुमति है बशर्ते बैंक/ऋण देने वाली संस्थाएं राशि के अंतर को स्वयं वहन करें तथा भारत सरकार अथवा किसान से उस राशि का दावा न करें । सरकार ऋण राहत योजना के अंतर्गत वास्तविक पात्र राशि का केवल 25% अदा करेगी । 5. उक्त परिपत्रों की अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी ।
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