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केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में ’जब जारी’ (वेन इश्युड) लेन-देन-लेखा तथा संबंधित पहलू

भारिबैं/2006-07/119
ग्राआऋवि.सं.आरएफ.बीसी.19/07.02.03/2006-07

25 अगस्त 2006.

सभी राज्य और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक
(एनडीएस-ओएम सदस्य)

महोदय,

केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में ’जब जारी’ (वेन इश्युड) लेन-देन-लेखा तथा संबंधित पहलू

कृपया हमारे आंतरिक ऋण प्रबंधन विभाग का दि. 3 मई 2006 का परिपत्र सं.आइडीएमडी.3426/11.01.01(डी)/ 2005-06 देखें (भारतीय रिजर्व बैंक के वेब साइट /en/web/rbi पर उपलब्ध) जिसके अनुसार सभी एनडीएस-ओएम सदस्यों को एनडीएस-ओएम प्लैटफॉर्म पर ’जब जारी’ लेन-देन करने की अनुमति दी गयी है। ’जब जारी’ (डब्ल्युआइ) प्रतिभूतियों में किए गए लेन-देनों पर निम्ननुसार लेखा प्रक्रिया की जाएगी

1. लेखा प्रक्रिया

(क) ’डब्ल्युआइ’ प्रतिभूति को प्रतिभूति जारी होने तक बहियों में तुलनपत्र में शामिल न होने वाली मद के रुप में अभिलेखित किया जाए।

(ख) ’डब्ल्युआइ’ बाजार में तुलनपत्र में शामिल न की जाने वाली स्थिति का ’डब्ल्युआइ’ प्रतिभूति के उक्त दिन के अंतिम मूल्य पर दैनिक आधार पर क्रिप-वार बाज़ार दर पर मूल्यन किया जाना चाहिए। यदि ’डब्ल्युआइ’ प्रतिभूति का मूल्य उपलब्ध नहीं है, तो अंडरलाइंग प्रतिभूति का मूल्य प्रयोग में लाया जाए। मूल्यह्रास, यदि कोई है, के लिए प्रावधान किया जाए तथा मूल्यवृद्धि यदि कोई हो, पर ध्यान न दिया जाए।

(ग) सुपुर्दगी पर, धारिता के उद्देश्य के आधार पर अंडरलाइंग प्रतिभूति का किन्ही दो श्रेणियों में अर्थात् ’स्थायी’ अथवा ’चालू’ में से किसी एक में वर्गीकरण किया जाएगा तथा संविदाकृत कीमत पर तुलनपत्र में पहचाना जाएगा।

2.सांविधिक चलनिधि अनुपात स्तर के लिए पात्रता

’जब जारी’ बाज़ार में खरीदी गयी प्रतिभूतियां केवल सुपुर्दगी पर सांविधिक चलनिधि अनुपात के प्रयोजन के लिए पात्र होंगी।

3.कृपया हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्राप्ति-सूचना दें —

भवदीय

(सी.एस. मूर्ति)

प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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