आयकर धनवापसी आदेश (आईटीआरओ) जारी करने से संबंधित प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
आयकर धनवापसी आदेश (आईटीआरओ) जारी करने से संबंधित प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाना
आरबीआई/2004/125 27 मार्च 2004 मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रिय महोदय, आयकर धनवापसी आदेश (आईटीआरओ) जारी करने से संबंधित प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाना केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, भारत सरकार, नई दिल्ली ने दिनांक 6 नवंबर 2003 के अपने परिपत्र अनुदेश एफ सं. 385/25/97 (आईटी)(बी) के माध्यम से आईटीआरओ को जारी करने की प्रक्रिया को अभी-अभी संशोधित किया है और ₹9999/- तक के धन वापसी आदेश के बारे में भुगतान करने वाले बैंकों को अलग से सूचना-नोट भेजने की प्रथा को समाप्त कर दिया है। संशोधित प्रक्रिया के अंतर्गत ₹9999/- तक की धनवापसी के सूचना-नोट आयकर विभाग द्वारा सीधे ही संबंधित आईटीआरओ सहित मूल्यांकिती (करदाता) को भेज दिए जाते हैं। इसके लिए मूल्यांकिती को अपने बैंक में आईटीआरओ तथा सूचना नोट दोनों लिखतों को जमा करना होता है। 2. हमारे ध्यान में यह बात आई है कि कुछ मूल्यांकिती करदाता बैंक शाखाओं में आईटीआरओ को ‘एडवाइस’ (सूचना) के बिना जमा कर देते हैं जिससे बड़ी संख्या में भुगतानकर्ता बैंकों द्वारा इन लिखतों को वापस कर दिया जाता है | इसकी मीडिया एवं मूल्यांकिती करादाताओं द्वारा प्रतिकूल रूप से आलोचना की गई है। भुगतानकर्ता बैंकों द्वारा ‘एडवाइस’ के बिना आइटीआरओ की वापसी को रोकने की दृष्टि से कृपया अपनी उन सभी शाखाओं को जो ग्राहकों से आईटीआरओ स्वीकार करती हैं, अनुदेश दिए जाएं कि वे ग्राहकों से यह आग्रह करें कि आईटीआरओ के साथ ‘एडवाइस’ प्रस्तुत करें। 3. आपसे यह भी अनुरोध है कि इस संबंध में ग्राहकों को जागरूक बनाने के लिए उपयुक्त बैनर/ सूचनाएं प्रदर्शित करें। भवदीय, ह/- (प्रबल सेन) अनुबंध कार्यालय का नाम: ------------------------------------------------- प्रथम/द्वितीय पखवाड़े (दि........... से..................... तक) के दौरान एडवाइस न होने पर लौटाए गए आईटीआरओ की तुलनात्मक स्थिति
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