भारिबैं/2010-11/207 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि.सं./ 200 /03.10.001/2010-11 17 सितंबर 2010 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित) प्रिय महोदया/महोदय, साख सूचना कंपनियों को आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण-साख संस्थाओं द्वारा आंकड़ों की प्रस्तुति के लिए फार्मेट (Submission of data to Credit Information Companies-Format of data to be submitted by Credit Institutions) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम , 1934 की धारा 45-झ के खंड (च) में यथापरिभाषित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को भी साख सूचना कंपनियाँ (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 2 (च) (ii) के अनुसार "साख संस्थाओं" में शामिल किया गया है। इसके अलावा साख सूचना कंपनियाँ (विनियमन) अधिनियम में अपेक्षा की गई है कि मौजूदा प्रत्येक साख संस्था कम से कम एक क्रेडिट सूचना कंपनी की सदस्य अवश्य बनेगी। तदनुसार, साख संस्थाएं होने के नाते सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से अपेक्षित है कि वे संविधि के अनुसार कम से कम एक क्रेडिट सूचना कंपनी की सदस्य बनें। 2. इस संबंध में साख सूचना कंपनियाँ (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 17 की उपधारा (1) और (2) के अनुसार साख सूचना कंपनी को उक्त अधिनियम के उपबंधों के तहत अपने सदस्यों से, जैसा वह आवश्यक समझे, साख सूचना प्राप्त करने की अपेक्षा होगी और प्रत्येक साख सूचना संस्था को साख सूचना कंपनी को अपेक्षित सूचना देनी होगी। इसके अलावा साख सूचना कंपनियाँ विनियमावली, 2006 के विनियमन 10 (क) (ii) के अनुसार प्रत्येक साख संस्था: (क) साख सूचना अपने पास उपलब्ध रखेगी, उसे मासिक आधार पर या उस कम अंतराल पर अद्यतन रखेगी जैसाकि साख संस्था तथा साख सूचना कं पनी के बीच परस्पर सहमति से तय हो; तथा (ख) ऐसे सभी आवश्यक उपाय करेगी जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि प्रस्तुत की गई साख सूचना अद्यतन हो, सही हो और पूर्ण हो। 3. इसलिए यह सूचित किया जाता है कि जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ किसी नई साख सूचना कंपनी /साख सूचना कंपनियों की सदसय बन गई हैं वे उन्हें मौजूदा फार्मेट में वर्तमान आंकड़े उपलब्ध करा दें। ऐसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ उन्हें पुराने आंकड़े भी उपलब्ध कराएं ताकि नई साख सूचना कंपनियाँ अपने साफ्टवेयरों को मान्य ठहरा सकें और चुस्त-दुरु स्त डाटाबेस विकसित कर सकें। यह सावधानी बरती जाए कि उधार लेने वालें के संबंध में गलत आंकड़े/ इतिवृत्त साख सूचना कंपनी को न दिए जाएं। भवदीय (उमा सुब्रमणियम) प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक |