साख सूचना कंपनियों को सूचना प्रस्तुत करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
साख सूचना कंपनियों को सूचना प्रस्तुत करना
भारिबैं/2010-11/286 25 नवंबर 2010 पंजीकृत सभी प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ/पुनर्संरचना कंपनियाँ प्रिय महोदया/महोदय, साख सूचना कंपनियों को सूचना प्रस्तुत करना साख सूचना कंपनियाँ (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 2 (च) (ii) के अनुसार प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्संरचना कंपनियों को भी "साख संस्थाओं" में शामिल किया गया है। इसके अलावा साख सूचना कंपनियाँ (विनियमन) अधिनियम में अपेक्षा की गई है कि मौजूदा प्रत्येक साख संस्था कम से कम एक साख (क्रेडिट) सूचना कंपनी की सदस्य अवश्य बने। तदनुसार, साख संस्थाएं होने के नाते सभी प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्संरचना कंपनियों से अपेक्षित है कि वे संविधि के अनुसार कम से कम एक साख (क्रेडिट) सूचना कंपनी की सदस्य अवश्य बनें। 2. इस संबंध में साख सूचना कंपनियाँ (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 17 की उपधारा (1) और (2) के अनुसार साख सूचना कंपनी को उक्त अधिनियम के उपबंधों के तहत अपने सदस्यों से, जैसा वह आवश्यक समझे, साख सूचना प्राप्त करने की अपेक्षा होगी और प्रत्येक साख सूचना संस्था को साख सूचना कंपनी को अपेक्षित सूचना देनी होगी। इसके अलावा साख सूचना कंपनियाँ विनियमावली, 2006 के विनियमन 10 (क) (ii) के अनुसार प्रत्येक साख संस्था: (क) साख सूचना अपने पास उपलब्ध रखेगी, उसे मासिक आधार पर या उस कम अंतराल पर अद्यतन रखेगी जैसाकि साख संस्था तथा साख सूचना कं पनी के बीच परस्पर सहमति से तय हो; तथा (ख) ऐसे सभी आवश्यक उपाय करेगी जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि प्रस्तुत की गई साख सूचना अद्यतन हो, सही हो और पूर्ण हो। 3. इसलिए यह सूचित किया जाता है कि प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ/पुनर्संरचना कंपनियाँ किसी साख सूचना कंपनी / साख सूचना कंपनियों की सदस्य बनने पर उन्हें मौजूदा फार्मेट में वर्तमान आंकड़े उपलब्ध कराएं, यदि उस बैंक/वित्तीय संस्था ने साख सूचना कंपनी को संदर्भित सूचना उपलब्ध न करायी हो जिससे प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्संरचना कंपनी ने परिसंपत्तियाँ अर्जित की हैं। यह सावधानी बरती जाए कि उधार लेने वालें के संबंध में सही(सच्चे) आंकड़े/इतिवृत्त साख सूचना कंपनी को दिए जाएं। भवदीय (उमा सुब्रमणियम) |