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विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण के विस्‍तार के लिए स्‍वैप सुविधा

आरबीआई/2012-2013/378
एफएमडी.एमओएजी.सं. 73/1082/01.06.16/2012-13

14 जनवरी 2013

सभी अनुसूचित बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदय/महोदया,

विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण के विस्‍तार के लिए स्‍वैप सुविधा

कृपया विशेष निर्यात ऋण पुनर्वित्‍त सुविधा के संबंध में रिज़र्व बैंक का 14 जनवरी 2013 का परिपत्र एमपीडी.सं.359/07.01.279/2012-13 देखें।

2. जैसा कि उपर्युक्‍त परिपत्र के पैरा (1) में उल्‍लेख किया गया है, वृद्धिशील पीसीएफसी की सहायता के लिए एक यूएस डालर-रुपया स्‍वैप सुविधा प्रारंभ की गई है। अनुसूचित बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) के पास यह विकल्‍प है कि एक विशेष निर्यात ऋण पुनर्वित्‍त सुविधा के तहत रिज़र्व बैंक के साथ स्‍वैप की सीमा तक रुपया पुनर्वित्‍त प्राप्त कर सकें। नई स्‍वैप सुविधा की मुख्‍य-मुख्‍य बातें निम्‍नानुसार हैं :

(क) अनुसूचित बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को 3/6 महीने की नियत अवधि के लिए 21 जनवरी 2013 से 28 जून 2013 तक स्‍वैप सुविधा उपलब्‍ध होगी। किसी विशेष महीने में, कोई बैंक स्‍वैप के माध्‍यम से डालर की जो अधिकतम राशि रिज़र्व बैंक से ले सकता है, वह एक सीमा के अधीन, आधार तारीख (30 नवंबर 2012) के संदर्भ में वृद्धिशील पीसीएफसी के बराबर होगी। पात्र अलग-अलग बैंकों को सीमा की सूचना अलग से दी जाएगी। वास्‍तविक उपयोग तथा अन्‍य संगत बातों के आधार पर सीमा की समीक्षा आवधिक आधार पर की जाएगी।

(ख) स्‍वैप व्‍यवस्‍था के तहत, कोई बैंक अपनी पात्र स्‍वैप सीमा तक, रिज़र्व बैंक से यूएस डालर खरीद सकता है और साथ-साथ उसी प्रकार की अवधि के स्‍वैप के लिए मौजूदा बाजार दरों पर स्‍वैप की टर्म के अनुसार उसी राशि का यूएस डालर फारवर्ड बेच सकता है। स्‍वैप टर्म के अंत में, बैंक रिज़र्व बैंक को डालर देकर रुपये प्राप्‍त करेगा। स्‍वैप के मूल्‍यन के संबंध में रिज़र्व बैंक का निर्णय अंतिम होगा और उसमें संशोधन/आशोधन के लिए कोई भी अनुरोध स्‍वीकार नहीं किया जाएगा।

ग) स्‍वैप सुविधा प्राप्‍त करने के इच्‍छुक बैंकों को अपने प्राधिकृत हस्‍ताक्षरकर्ताओं से विधिवत हस्‍ताक्षरित इस आशय की घोषणा प्रस्‍तुत करनी होगी कि उन्‍होंने पिछले महीने (महीनों) में पात्र वृद्धिशील पीसीएफसी वास्‍तव में वितरित कर दिया है।

घ) स्‍वैप सुविधा का परिचालन मुंबई में बैंक के वित्‍तीय बाजार विभाग द्वारा किया जाएगा। मौजूदा बाजार परिस्थितियों के आधार पर, रिज़र्व बैंक परिचालन का दिन, किसी विशेष दिन कितने बैंक सुविधा प्राप्‍त कर सकते हैं, किसी विशेष दिन रिज़र्व बैंक बैंकों के साथ स्‍वैप की अधिकतम राशि का निर्धारण करेगा तथा बाजार परिस्थितियों और संगत बातों को ध्‍यान में रखते हुए किसी विशेष दिन प्रत्‍येक बैंक के लिए स्‍वैप की अधिकतम राशि का निर्धारण करेगा।

ड.) विशेष निर्यात पुनर्वित्‍त सुविधा प्राप्‍त करने के इच्‍छुक बैंक फोर्ट में रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय से वांछित प्रॉमिसरी नोट तथा इस आशय की घोषणा के साथ संपर्क करें कि उन्‍होंने स्‍वैप सुविधा प्राप्‍त की है और पुनर्वित्‍त की राशि स्‍वैप सुविधा के तहत बकाया स्‍वैप की राशि से अधिक नहीं है।

च) नई घोषणा 21 जनवरी 2013 से लागू होगी। पात्र बैंक ई-मेल से वित्‍तीय बाजार विभाग से संपर्क करें। यूएस डालर स्‍वैप सुविधा के लिए अपने अनुरोध में वे उपर्युक्‍त (ग) पर घोषणा सहित यूएस डालर की राशि, अवधि (3 महीने या 6 महीने) का उल्‍लेख करें।

भवदीय

(जी. महालिंगम)
मुख्‍य महाप्रबंधक

संबद्ध प्रेस प्रकाशनी/अधिसूचना

14 जनवरी 2013

14 जनवरी 2013

विशेष निर्यात ऋण पुनर्वितत सुविधा

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