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कृषि परिचालनों के वित्तपोषण के लिए अस्थाई चलनिधि सहायता

आरबीआइ / 2008-09 / 226
ग्राआऋवि.पीएलएफएस.सं.बीसी. 45/05.04.02/2008-09

15 अक्तूबर 2008

सभी अनुसूचित बैंकों / नाबार्ड
के अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक

प्रिय महोदय,

कृषि परिचालनों के वित्तपोषण के लिए अस्थाई चलनिधि सहायता

बैंकों द्वारा कृषि परिचालनों के लिए पर्याप्त वित्तपोषण सुनिश्चित करने की दृष्टि से, रिज़र्व बैंक ने नाबार्ड और अनुसूचित बैंकों को उनके बकाया कृषि अग्रिमों पर 25,000/- करोड़ रुपए तक की अस्थायी नकदी सहायता प्रदान करने का निर्णय किया है। यह सीमा कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना, 2008 के अंतर्गत माफ किए गए ऋण की सीमा से संबंधित होगी। बैंकों द्वारा ली गई नकदी सहायता अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (3-बी) धके अंतर्गत और नाबार्ड को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (4-इ) धके अंतर्गत 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से प्रदान की जाएगी जिसे इस परिपत्र की तारीख से तीन सप्ताह के अंदर लेकिन 3 नवंबर 2008 तक अवश्य चुकाना होगा। इस नकदी सहायता में से 17,500 करोड़ रुपए सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को और 7500 करोड़ रुपए वाणिज्यिक बैंकों को देना अपेक्षित है।

2. तदनुसार, जो वाणिज्य बैंक और अनुसूचित वाणिज्य बैंक सहायता प्राप्त करना चाहते हैं, वे क्षेत्रीय निदेशक, जमा लेखा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई से संपर्क करें। गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक संबंधित राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से रिज़र्व बैंक से संपर्क करें। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक यह सुविधा नाबार्ड के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

भवदीय

(जी.श्रीनिवासन)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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