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हिंदी सामग्री शीघ्र ही अद्यतन की जाएगी।

सांविधिक/समवर्ती/आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के नियम और शर्तें - बैंक धोखाधड़ी के कानूनी पहलुओं पर समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा गठित उच्च स्तरीय समूह की सिफारिशें

आरबीआई/2004-05/146

बैंपवि.एआरएस.सं.बीसी.4/08.91.001/2004-05

27 अगस्त 2004

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

(आरआरबी को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

सांविधिक/समवर्ती/आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के नियम और शर्तें - बैंक धोखाधड़ी के कानूनी पहलुओं पर समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा गठित उच्च स्तरीय समूह की सिफारिशें

कृपया 21 जनवरी 2003 के हमारे परिपत्र DBS.ARS.No.599/08.91.001/2002-2003 का संदर्भ लें, जिसमें आपको बैंक द्वारा नियुक्त सांविधिक, आंतरिक और समवर्ती लेखा परीक्षकों को यह  सूचित करने की सलाह दी गई थी कि वे " धोखाधड़ी की आशंका वाले किसी भी मामले, धोखाधड़ी  से युक्त किसी गतिविधि या किसी लेन-देन में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, आरबीआई, मुंबई के केंद्रीय कार्यालय को  विशेष रूप से, एक साथ रिपोर्ट करें। "

2. इन अनुदेशों को 14 मई 2003 के परिपत्र DBS.FGV(F) No.BC.15/23.08.001/2002-2003 के अनुसार आंशिक रूप से संशोधित किया गया था। संशोधित अनुदेशों के अनुसार धोखाधड़ी या धोखाधड़ीयुक्त गतिविधि के केवल उन्हीं मामलों जहां शामिल राशि रुपये 100 लाख या उससे अधिक है की सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई को दी जाएगी और अन्य सभी मामलों की सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग  के  उस क्षेत्रीय कार्यालय को दी जाएगी जिसके अधिकार क्षेत्र में बैंक का प्रधान कार्यालय स्थित है।

3. संशोधित अनुदेशों को जारी करने और सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों/सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों का नाम सूचित करते समय या बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 30(1ए) के अनुसार उनके नामों को मंजूरी देते समय, इसे समाविष्ट करने के बावजूद, बैंक अभी भी रुपये 100 लाख से कम की धोखाधड़ी/धोखाधड़ीयुक्त  लेनदेन पर रिपोर्ट को भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई को अग्रेषित कर रहे हैं।

4. आपको एक बार फिर से सलाह दी जाती है कि आप अपने बैंक द्वारा नियुक्त सांविधिक, आंतरिक और समवर्ती लेखा परीक्षकों को यह निर्देश दोहराएँ कि धोखाधड़ी या धोखाधड़ीयुक्त गतिविधि के केवल उन्हीं मामलों जहां शामिल राशि रुपये 100 लाख या उससे अधिक है की सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई को दी जाए और अन्य सभी मामलों की सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय, जिसके अधिकार क्षेत्र में बैंक का प्रधान कार्यालय आता है को दी जाए। आपका बैंक यह भी सुनिश्चित करे कि भविष्य में हमारे संशोधित अनुदेशों का सावधानीपूर्वक पालन किया जाए।

5. कृपया पावती दें।

भवदीय,

हस्ता/-
(एस.रामचंद्रन)
उप महाप्रबंधक

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