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ग्राहकों को समय पर टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करना

आरबीआई/2013-14 / 361
बैंपविवि.सं. एलइजी.बीसी 65 /09.07.005/2013-14

6  नवंबर 2013

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय / महोदया,

ग्राहकों को समय पर टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करना

हमारे ध्यान में यह बात लायी गयी है कि कुछ बैंक अपने ग्राहकों को फॉर्म 16 ए में टीडीएस प्रमाणपत्र समय पर जारी नहीं करते हैं, जिससे ग्राहकों को समय पर आयकर रिटर्न भरने में असुविधा होती है।

2. मामले की जांच की गई है तथा जमाकर्ताओं के हित को सुरक्षित रखने और बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने के दृष्टिकोण से, बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने उन ग्राहकों को, जिनके लिए स्रोत पर आयकर कटौती की गयी है, फॉर्म 16 ए में टीडीएस प्रमाणपत्र प्रदान करें।  बैंकों को यह सूचित किया जाता है कि वे एक ऐसी प्रणाली स्थापित करें ताकि वे आयकर नियमावली के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा में ग्राहकों को फॉर्म 16 ए उपलब्ध करा सकें। बैंकों को इस कार्य के लिए आखिरी समय तक नहीं रुकना चाहिए।

3.  यह सूचना बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (1949 का 10) की धारा 36 (1) (क) के अंतर्गत जारी की जा रही है।

भवदीय,

(राजेश वर्मा)
मुख्य महा प्रबंधक

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