सरकारी योजनाओं के अंतर्गत छात्रवृत्ति की राशि को क्रेडिट करने के लिए खोले गए बैंक खातों का ट्रीटमेंट - आरबीआई - Reserve Bank of India
सरकारी योजनाओं के अंतर्गत छात्रवृत्ति की राशि को क्रेडिट करने के लिए खोले गए बैंक खातों का ट्रीटमेंट
आरबीआई/2014-15/202 1 सितंबर 2014 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय / महोदया सरकारी योजनाओं के अंतर्गत छात्रवृत्ति की राशि को कृपया 17 सितंबर 2013 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. एलईजी. बीसी. 53/09.07.005/2013-14 देखें, जिसके द्वारा बैंकों को सूचित किया गया था कि वे विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना सहित केंद्र/राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के लिए बैंकों द्वारा खोले गए खातों के लिए सीबीएस में एक अलग "उत्पाद कोड" दें ताकि गैर-परिचालन के कारण निष्क्रिय खाते की शर्त लागू न हो। 2. मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा हमारे ध्यान में यह लाया गया है कि बैंक प्राथमिक/ माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक विद्यालयों और तकनीकी संस्थाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए खोले गए शून्य शेष खातों में कुल जमाओं के लिए एक सीमा निर्धारित करते हैं। इसके परिणामस्वरूप, ऐसे मामलों में, जहां छात्रवृत्ति की राशि जमा सीमा से अधिक होती है, बैंक जमा की अनुमति नहीं देते और उक्त राशि को सरकार के संवितरण खाते को लौटा देते हैं। इसके अलावा, कुछ मामलों में यह रिपोर्ट किया गया है कि बैंकों ने संबंधित लाभार्थी विद्यार्थियों को सूचित किए बिना शून्य शेष खातों को एकतरफा बंद कर दिया है। बैंकों द्वारा विद्यार्थियों के लिए शून्य शेष खाता खोलने से इन्कार करने के मामले भी हमारे ध्यान में आए हैं। 3. जैसाकि मुंबई उच्च न्यायालय ने निदेश दिया है, बैंकों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि विभिन्न केंद्र/राज्य सरकारों की छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत खोले गए खाते 'न्यूनतम शेष' तथा 'कुल जमा सीमा' के प्रतिबंधों से मुक्त रखा जाये । 4. कृपया प्राप्ति सूचना दें | भवदीय (सुदर्शन सेन) |