चीनी उद्योग को अग्रिम - बफर स्टॉक रखना - आरबीआई - Reserve Bank of India
चीनी उद्योग को अग्रिम - बफर स्टॉक रखना
आरबीआई/2007-08/115
शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी).परि.सं. 1/13.05.000/2007-08
14 अगस्त 2007
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक
महोदय/महोदया
चीनी उद्योग को अग्रिम - बफर स्टॉक रखना
कृपया उपर्युक्त विषय पर भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा जारी 20 अप्रैल 2007 की अधिसूचना की संलग्न प्रति देखें।
2. इस अधिसूचना से यह देखा जा सकता है कि भारत सरकार ने 01 मई 2007 से एक वर्ष की अवधि के लिए 20 लाख टन चीनी का बफर स्टॉक बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए की गई व्यवस्था के अंतर्गत सरकार चीनी विकास निधि से 378 करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी करेगी तथा बैंकों को चीनी के मौज़ूदा भंडार से बफर स्टॉक बनाने के परिणामस्वरूप मार्जिन राशि जारी करने के लिए 420 करोड़ रुपये की सीमा तक अतिरिक्त ऋण मंज़ूर करना होगा। इस संदर्भ में यह नोट किया जाए कि चीनी के बफर स्टॉक के संबंध में कोई मार्जिन रखने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि सरकार द्वारा सूचित किया गया है, 798 करोड़ रुपये की संपूर्ण राशि का इस्तेमाल अनन्य रूप से केवल चीनी मिलों द्वारा किसानों के गन्ने की कीमत का भुगतान करने में किया जाएगा।
3. इसके साथ उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जारी 06 दिसंबर 2001 की अधिसूचना की प्रति संलग्न की जा रही है जिसमें बैंकों के मार्गदर्शन के लिए बफर स्टॉक बनाने के संबंध में दिशानिर्देश दिए गए हैं।
4. इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए चीनी मिलों के लिए यह जरूरी होगा कि वे बफर स्टॉक के प्रयोजन से रखे स्टॉक को उनके द्वारा पहले से रखे चीनी के स्टॉक से अलग करें। बैंकों को नियमित सीमाओं में से अलग उप-सीमाएं निर्धारित करनी चाहिए जिनसे चीनी मिलों द्वारा रखे गए बफर स्टॉक का 100% मूल्य प्रकट होना चाहिए। बफर स्टॉक पर 100% आहरण के प्रावधान के फलस्वरूप जारी की गई राशि अर्थात मार्जिन राशि के बदले राशि को एक विशेष खाते में जमा करना चाहिए। बैंकों के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इस खाते में उपलब्ध राशि का इस्तेमाल गन्ना कीमतों के भुगतान में किया जाता है।
5. चीनी निदेशालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नई दिल्ली ने 30 अप्रैल 2007 की अपनी अधिसूचना सं. 6-5/2007-सीसी के माध्यम से वयैक्तिक रूप से सभी चीनी मिलों को उनके द्वारा बफर स्टॉक के रूप में रखे जाने वाले चीनी स्टॉक की मात्रा तथा गुणवत्ता के बारे में सूचित कर दिया है। बैंकों के लिए यह उचित होगा कि वे चीनी मिलों द्वारा प्राप्त इस सूचना के आधार पर यथोचित कार्रवाई करें। बैंक यह भी सुनिश्चित करें कि बफर स्टॉक के लिए रखे गए अलग खाते में कोई लेनदेन न होने पाए और बफर स्टॉक के रूप में निर्धारित स्टॉक से कोई आहरण न होने पाए।
6. बफर स्टॉक के लिए अलग खाते पर देय ब्याज को नियमित नकदी जमा खाते में नामे (डेबिट) किया जाए।
7. बफर स्टॉक के रूप में निर्धारित स्टॉक का मूल्यन उसी तरीके से किया जाए जिससे फ्री-सेल स्टॉक का किया जाता है।
भवदीय
(एन.एस.विश्वनाथन)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक