वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य -शहरी सहकारी बैंकों के लिए शाखा लाइसेंसीकरण में छूट - आरबीआई - Reserve Bank of India
वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य -शहरी सहकारी बैंकों के लिए शाखा लाइसेंसीकरण में छूट
आर बी आई/ 2007-08/79
संदर्भ स.शबैंवि.केंका.एल.एस.परि.सं.01/07.01.000/2007-08
4 जुलाई 2007
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
महोदय / महोदया
वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य -शहरी सहकारी बैंकों के लिए शाखा लाइसेंसीकरण में छूट
कृपया वार्षिक नीति वक्तव्य 2007-08 का पैरा 208 (प्रति संलग्न) देखें —
2. जैसा कि उक्त पैरा में घोषणा की गई है, यह निर्णय लिया गया है कि शहरी सहकारी बैंकों को नई शाखाएँ / विस्तार पटल खोलने की अनुमति दी जाए — नई शाखाएं / विस्तार पटल खोलने के लाइसेंसों के लिए पात्रता संबंधी मानदंड निम्नवत होंगे :
(क) बैंक को उन राज्यों के सहकारी सोसायटियां अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए जिन्होंने भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं या फिर उन्हें बहु-राज्यीय सहकारी सोसायटियां अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत होना चाहिए —
(ख) बैंक को लाइसेंसीकृत होना चाहिए तथा उसके निर्वाचित निदेशक मंडल में कम से कम दो व्यावसायिक निदेशक होने चाहिए —
(ग) यदि पर्यवेक्षण की दृष्टि से सुविधाजनक हो तो बैंक को परस्पर भिन्न निम्नलिखित कार्य-निष्पादन / वित्तीय मानदंडो का अनुपालन करना चाहिए :
- सी आर ए आर 9% से कम नहीं होना चाहिए
- निवल एन पी ए 10% से कम होना चाहिए
- पूर्ववर्ती वित्त वर्ष के दौरान सी आर आर / एस एल आर संबंधी अपेक्षाओं को बनाए रखने में कोई चूक नहीं होनी चाहिए
- तुंत समाप्त वित्त वर्ष के दौरान बैंक को निवल मुनाफा होना चाहिए
- बैंक का नेटवर्थ 10 करोड़ रुपये से कम नहीं होना चाहिए
- प्रति शाखा औसत नेटवर्थ जिसमें वे अतिरिक्त केंद्र भी शामिल हैं जिनके लिए लाइसेंस मांगा जा रहा हो, ‘ए’ तथा ‘बी’ केंद्रों में प्रति शाखा 2.00 करोड़ रुपये तथा ‘सी’ तथा ‘डी’ केंद्रों में 1.00 करोड़ रुपये से कम नहीं होना चाहिए (अनुबंध I देखें) — इस प्रयोजन के लिए विस्तार पटलों को भी शाखाओं के रूप मे माना जाएगा —
3. उपर्युक्त मानदंडों को पूरा करने वाले बैंक अतिरिक्त शाखाएं / विस्तार पटल खोलने के पात्र होंगे बशर्ते उनकी संख्या अगले दो वर्षो में मौजूदा शाखा नेटवर्क के 10% से अधिक न हो —
4. मौजूदा समय में जो ग्रेड II,III,IV में वर्गीकृत नहीं किए गए हैं उन अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमोदन लिए बग़ैर विस्तार पटल खोलने तथा तीन वर्ष पूरा करने के बाद शाखाओं के रूप में उनका स्तरोन्नयन करने की अनुमति दी गई है — अब बनाई गई नीति को ध्यान में रखते हुए विस्तार पटल खोलने के लिए सभी बैंकों द्वारा पूर्व प्राधिकार प्राप्त करना अनिवार्य होगा —
5. पात्र शहरी सहकारी बैंक शाखा / विस्तार पटल खोलने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने का आवेदन अनुबंध II में दिए गए प्रारूप में संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं जिसके साथ इससे संबंधित निदेशक मंडल के नोट एवं प्रस्ताव की प्रति भी संलग्न होनी चाहिए —
भवदीय
(एन. एस. विश्वनाथन)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
(क) शहरी सहकारी बैंको की शाखाओं का लाइसेंसीकरण
208. मई 2004 के वार्षिक नीति वक्तव्य में यह कहा गया था कि शहरी सहकारी बैंकों को नए लाइसेंस जारी करने पर तभी विचार किया जायेगा जब तक कि शहरी सहकारी बैंकों पर इस क्षेत्र के लिए एक यथोचित विधिक और विनियामक ढांचे सहित एक व्यापक नीति बनाई नहीं जाती है और शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र की वित्तीय सुदृढ़ता में सुधार लाने के लिए एक नीति बनाई नहीं जाती है — उसके अनुक्रम में नई शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंसों की मंजूरी को भी रोक दिया गया था — शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र की सकारात्मक गतिविधियों को देखते हुए यह प्रस्ताव है कि :
- जिन राज्यों ने कतिपय मानदंडों को पूरा करने की शर्त पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं उन राज्यों के सुव्यवस्थित व अर्थक्षम शहरी सहकारी बैंकां कों शाखा लाइसेंस देने पर विचार किया जाए—
केंद्र की श्रेणी |
आबादी |
‘ए’ |
10 लाख से अधिक |
‘बी’ |
5 लाख एवं उससे अधिक लेकिन 10 लाख से कम |
‘सी’ |
1 लाख एवं उससे अधिक लेकिन 5 लाख से कम |
‘डी’ |
1 लाख से कम |
अतिरिक्त शाखा / विस्तार पटल लाइसेंस के लिए आवेदन का प्रारूप
- बैंक का नाम
- पंजीकृत कार्यालय / प्रधान कार्यालय का पता
- परिचालन क्षेत्र
- क्या बैंक का निर्वाचित निदेशक मंडल है ?
- यदि हाँ, तो क्या उसमें दो व्यावसायिक निदेशक हैं ?
- मौजूदा शाखाओं की संख्या (शाखाओ की सूची संलग्न करें ) तथा नवीनतम जनगणना के अनुसार प्रति केंद्र आबादी
- मौजूदा विस्तार पटलो की संख्या (सूची संलग्न करें ) तथा नवीनतम जनगणना के अनुसार प्रति केंद्र आबादी
- समाप्त वित्त वर्ष के दौरान निवल लाभ
- अद्यतन निरीक्षण की तिथि के अनुसार सी आर ए आर
- अद्यतन निरीक्षण की तिथि के अनुसार निवल एन पी ए
- नेटवर्थ
- क्या सी आर आर / एस एल आर में कोई चूक हुई थी / है (यदि हां, तो उसका ब्यौरा दें और कारण भी बताए)
- शाखा / विस्तार पटल खोलने के लिए प्रस्तावित केंद्र तथा उस केंद्र की आबादी (नवीनतम जनगणना के अनुसार)
- व्यवसाय के प्रस्तावित स्थान में 12 महीनों के भीतर व्यवसाय की संभावनाएं :
क) जमाराशि
ख) अग्रिम