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भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - सीआरआर बनाए रखना

आरबीआइ / 2006-07/311
संदर्भ : संदर्भ : शबैंवि (पीसीबी).सं./5/12.03.000/2006-07

05 अप्रैल 2007
15 चैत्र 1929 (शक)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - सीआरआर बनाए रखना

कृपया उपर्युक्त विषय पर 1 मार्च 2007 का हमारा परिपत्र आरबीआइ/2006-2007/271 / शबैंवि (पीसीबी).सं.3/12.03.000/2006-07 देखें । जैसा कि 30 मार्च 2007 की प्रेस प्रकाशनी 2006-07/1336 में उल्लेख किया गया है, यह निर्णय लिया गया है कि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) में उनके निवल मांग तथा मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के आधे प्रतिशत की दो चरणों में वृद्धि की जाए , जो नीचे उल्लिखित पखवाड़ों से लागू होगी :

लागू होने की तारीख (अर्थात् निम्नलिखित तारीख से प्रारंभ होने वाला पखवाड़ा)

निवल मांग तथा मीयादी देयताओं पर सीआरआर (प्रतिशत)

14 अप्रैल 2007

6.25

28 अप्रैल 2007

6.50

तथापि, अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा कुल मांग और मीयादी देयताओं पर रखा जानेवाला प्रभावी सीआरआर 3.00 प्रतिशत से कम नहीं होगा, जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में व्यवस्था है ।

2. इस से संबंधित 05 अप्रैल 2007 की अधिसूचना .सं.शबैंवि (पीसीबी) सं/5/12.03.000/ 2006-07 की प्रतिलिपि संलग्न है।

3. सीआरआर के लिए पात्र नकद शेष राशियों पर ब्याज

वर्तमान में सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) और 42 (1 क) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी गयी पात्र नकद शेष राशियों पर 1.00 प्रतिशत की दर से ब्याज अदा किया जाता है । अब यह निर्णय लिया गया है कि 14 अप्रैल 2007 से आरंभ होनेवाले पखवाड़े से अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को वर्तमान सीआरआर अपेक्षा के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी जानेवाली पात्र नकदी शेष राशियों पर 0.50 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज अदा किया जाएगा ।

कृपया प्राप्ति-सूचना दें ।

भवदीय

(ए के खौंड)
मुख्य महाप्रबंधक


संदर्भ.सं.शबैंवि (पीसीबी) सं/5/12.03.000/2006-07 अप्रेल 05, 2007

अधिसूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 1 मार्च 2007 की अपनी अधिसूचना शबैंवि.पीसीबी.सं. 3/12.03.000/2006-07 का अधिक्रमण करते हुएं, भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा अधिसूचित करता है कि अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा रखा जाने वाला अ औसत आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) निम्नलिखित प्रभावी तारीखों से, निम्नलिखित प्रतिशत अंक होगा।

प्रभावी तारीख (अर्थात् निम्नलिखित तारीख से प्रारंभ होने वाला पखवाड़ा)

निवल मांग तथा मीयादी देयताओं पर सीआरआर (प्रतिशत)

अप्रेल 14, 2007

6.25

अप्रेल 28, 2007

6.50

 

तथापि, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा कुल मांग और मीयादी देयताओं पर रखा जानेवाला प्रभावी सीआरआर उपर्युक्त अधिनियम के प्रावधान के अनुसार 3.00 प्रतिशत से कम नहीं होगा ।

(आनंद सिन्हा)
कार्यपालक निदेशक

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