बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949(जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू ) की धारा 23 -शाखा बैंकिंग सांख्यिकी - तिमाही विवरणी प्रस्तुत करना - प्रोफार्मा I एवं II का संशोधन - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949(जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू ) की धारा 23 -शाखा बैंकिंग सांख्यिकी - तिमाही विवरणी प्रस्तुत करना - प्रोफार्मा I एवं II का संशोधन
आरबीआई.2006-2007/387
संदर्भ स.शबैंवि.केंका.एल.एस.परि.सं. 43 /07.01.000/2006-07
9 मई, 2007
7 वैशाख 1929 (शक)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
महोदय / महोदया
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949(जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू )
की धारा 23 -शाखा बैंकिंग सांख्यिकी - तिमाही विवरणी प्रस्तुत करना - प्रोफार्मा I एवं II का संशोधन
शाखा बैंकिंग आँकडों की संकलन प्रणाली को सरल, कारगर और अद्यतन बनाने की दृष्टि से, इन आँकडों का रखरखाव करने वाले सांख्यिकीय विश्लेषण और कम्प्यूटर सेवा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, बांद्रा-कूर्ला काम्ल्टाक्स, मुंबई तथा शहरी बैंक विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों का बैंकों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रोफार्मा I एवं II में संशोधन करके इसमें जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं ऐसे कार्यालयों (एनएआईओ), जैसे विस्तार पटल, अनुषंगी कार्यालय, एटीएम आदि के ब्योरे भी शामिल किए है ं ।
2. यह निर्णय लिया गया है कि जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है ऐसे कार्यालयों (एनएआईओ) के आधारभूत आँकडों का सांख्यिकीय विश्लेषण और कम्प्यूटर सेवा विभाग द्वारा समेकित किया जाए । इस हेतु 31 मार्च 2007 की स्थिति के अनुसार विद्यमान एनएआईओ की समेकित सूची संलग्नक-ख में दिए गए
फार्मेट में बैंकों द्वारा वरीयत: एमएस एक्सेल शीट में प्रस्तुत की जाएगी । तत्पश्चात् 30 जून 2007 को समाप्त तिमाही से ये विवरण प्रोफार्मा I,II के हिस्से के तौर पर इकठ्ठे किये जाएंगे तथा बैंकों को इसे अलग से भेजने की आवश्यकता नहीं होगी ।
3. यह भी प्रस्तावित है कि एनएआईओ को 9 अंकों की भाग - I कूट संख्या दी जाए (जिसमें बाएँ से पहले 7 अंक उस आधारभूत शाखा के होंगे जिससे एनएआइओ संबंध्द है, अंतिम 2 अंक इसके खोले जाने की तारीख के अनुसार दिए जाएँगे) ।चूँकि उपयुक्त कोडिंग करने और अन्य प्रसंस्करण करने में आधारभूत शाखा का भाग - I कोड, एनएआईओ के कोड का महत्वपूर्ण हिस्सा बनता है, अत: अन्य विवरणों के साथ बैंक, शहरी बैंक विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को एनएआईओ खोलने / बंद करने / स्थानांतरित करने की अनुमति / लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय अपने आवेदन पत्रों में आधारभूत शाखा का भाग - I कूट संख्या लिखें ।
4. चूंकि साख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई द्वारा बैंक कार्यालयों / शाखाओं / एनएआईओ से प्रोफार्मा में प्राप्त आँकड़ों के समान आधार पर कूट संख्या भाग - I एव II समुनिदेशित की जाती हैं, अत: बैंकों से अनुरोध है कि वे प्रोफार्मा भरने एवं प्रस्तुत करते समय उनके साथ दिये गये संबंधित अनुदेशों का कड़ाई से पालन करें । यह सुनिश्चित करें कि प्राफार्मा I एवं II की सभी अनिवार्य मदें, जिनकी सूची संलग्न की गई है (संलग्नक - क) सही और उचित रूप में भरी जाएँ ।
5. केवल एक कार्यालय अर्थात बैंक के प्रधान कार्यालय / केंद्रीय कार्यालय / कार्पोरेट कार्यालय / प्रमुख कार्यालय आदि से तिमाही प्रोफार्मा I एवं II सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग को तथा शहरी बैंक विभाग के उन क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रेषित किये जाने चाहिए जिनके क्षेत्राधिकार में शाखा / कार्यालय कार्यरत है । यदि रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं हो तो उस मामले में ‘कुछ नहीं’ विवरण प्रेषित किया जाना चाहिए ।
6. 30 जून 2007 को समाप्त होने वाली तिमाही से संबंधित ऐसी पहली विवरणी संशोधित प्रोफार्मा I एवं II मे तैयार कर 31 जुलाई 2007 तक वरीयत: सॉफट कॉपी में प्रस्तुत कर देनी चाहिए । कृपया, आप यह सुनिश्चित करें कि इसके बाद की सभी तिमाही विवरणियाँ, संबंधित तिमाही के बाद उससे अगले माह में 14 दिनों के भीतर प्रस्तुत किए जाएँगे । तिमाही के दौरान यदि किसी कार्यालय / शाखा / एनएआईओ खोलने / बंद करने / स्थिति में परिवर्तन आदि की कोई सूचना नहीं होने पर सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग तथा शहरी बैंक विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों को ‘कुछ नही’ विवरणियाँ (‘निल’ रिटर्न) आवश्यक रुप से भेजी जाएँ । वर्तमान तिमाही की रिटर्न प्रस्तुत करते समय, पिछली तिमाही के संदर्भ का उल्लेख, अग्रेषण पत्र में अवश्य किया जाए ।
7. उपर्युक्त के संदर्भ में शहरी बैंक विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा निर्धारित वर्तमान फार्मेट में केवल 31 मार्च 2007 को समाप्त तिमाही तक के विवरण / सूचनाएँ ही प्रस्तुत की जानी हैं । इस तिमाही के बाद वे संशोधित प्रोफार्मा में दी जानी हैं, जो कि इस पत्र के साथ संलग्न है ।
भवदीय
(के. पी. वी. करुणाकरन)
महाप्रबंधक
अनुलग्नक :
(i) संशोधित प्रोफार्मा I , प्रोफार्मा II तथा संबंधित अनुदेश
i) प्रोफार्मा में भरी जाने वाली अनिवार्य मदों की सूची (संलग्नक - क )
ii) 31 मार्च 2007 की स्थिति के अनुसार (एनएआईओ के ब्योरे इकठ्ठे करने के लिए नमूना प्राफार्मा (संलग्नक - ख )
अनुबंध - ख
31 मार्च 2007 को विद्यमान ऐसे कार्यालयों (अस्थायी कार्यालय) जो कि प्रशासनिक रुप से स्वतंत्र नहीं है, की सूची
क्र.सं. |
बैंक का नाम |
आधार शाखा भाग - I कूट संख्या |
एनएआईओ का नाम |
लाइसेंस संख्या |
लाइसेंस तारीख |
खुलने की तारीख |
कारोबार की स्थिति |
स्थान के ब्योरे |
||||||||
भवन |
मार्ग |
डाक घर |
पिन कोड |
इलाका |
केंद्र का नाम |
विकास खंड का नाम |
जिले का नाम |
राज्य का नाम |
*** उन कार्यालयों जो प्रशासनिक रुप से स्वतंत्र नहीं है , की कारोबार स्थिति
कूट संख्या कारोबार की स्थिति
85. विस्तार काउंटर
86. अनुषंगी कार्यालय
87. मोबाइल कार्यालय
88. सेवा शाखा #
89. मोबाइल एटीएम
90. ऑन-साइट एटीएम
91. ऑफ-साइट एटीएम
92. प्रतिनिधि कार्यालय
93. विनिमय ब्यूरो
99 अन्य कोई ऐसे कार्यालय जो प्रशासनिक रुप से स्वतंत्र नही है (ऊपर शामिल न किये गये)
# यदि वह प्रशासनिक रुप से स्वतंत्र नही हैं