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असेट प्रकाशक

79057006

आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा केरल के 25 जिलों के

आरबीआई/2006-07/219
शबैंवि.पीसीबी.परि.सं.24/13.05.000/2006-07

26 दिसंबर 2006

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

(i) प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
आंध्र प्रदेश/कर्नाटक/केरल
(ii) सभी बहु-राज्यीय प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

महोदय/महोदया

आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा केरल के 25 जिलों के
ऋणग्रस्त किसानों के लिए राहत उपायों का पैकेज - शहरी सहकारी बैंक

संघ सरकार ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा केरल के निम्नलिखित 25 ऋणग्रस्त जिलों के किसानों की मुसीबत को कम करने के लिए एक पैकेज का अनुमोदन किया है जिसमें अन्य मदों के अलावा कृषि ऋण से भी संबंधित एक घटक है।

 

राज्य का नाम

प्रभावित जिलों के नाम

01

आंध्र प्रदेश (16)

प्रकाशम, गुंटूर, नेल्लोर, चित्तूर, कड़प्पा, अनंतपुर, करनूल, आदिलाबाद, करीमनगर, खम्मम, महबूबनगर, मेडक, नलगोंडा, निजामाबाद, रंगारेड्डी एवं वारंगल

02

कर्नाटक (6)

बेलगाम, हासन, चित्रदुर्ग, चिकमगलूर, कोडागू एवं शिमोगा

03

केरल (3)

वायनाड, पलक्कड एवं कसारगौड़


2. कृषि ऋण से भी संबंधित घटक निम्नलिखित है:

  1. उक्त 25 प्रभावित जिलों में 01 जुलाई 2006 की स्थिति के अनुसार अतिदेय ऋणों पर समस्त ब्याज माफ कर दिया जाएगा तथा उक्त तारीख तक सभी किसानों पर पुराने ब्याज का कोई बोझ नहीं होगा ताकि वे बैंकिंग प्रणाली से तत्काल नए ऋण लेने के पात्र हो सकें।
  2. किसानों पर 01 जुलाई 2006 की स्थिति के अनुसार अतिदेय ऋणों को एक वर्ष की अधिस्थगन अवधि के साथ 3-5 वर्षों की अवधि के लिए पुनर्व्यवस्थित किया जाएगा।
  3. वर्ष 2006-07 के दौरान आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा केरल के उक्त ऋणग्रस्त जिलों के लिए क्रमश: रु. 13,817.78 करोड़, रु. 3,076.20 करोड़ तथा रु. 1,945.07 करोड़ का ऋण प्रवाह सुनिश्चित किया जाएगा।

3. अतिदेय ऋणों को माफ करने के कारण उत्पन्न बोझ राज्य तथा केंद्र सरकार दोनों द्वारा बराबर-बराबर बांटा जाएगा। उपर्युक्तानुसार अतिदेय ब्याज का विभाजन करते हुए इस मद में यदि राज्य सरकार द्वारा पहले ही कोई ऋण दिया जा चुका हो तो उसको समंजित करने पर यथोचित ध्यान दिया जाएगा।

4. इसलिए आप यह सुनिश्चित करें कि निर्दिष्ट जिलों में 01 जुलाई 2006 कि स्थिति के अनुसार किसानों के सभी अतिदेय ऋण खाते पैकेज के अनुसार पुनर्व्यवस्थित कर दिए गए हैं तथा उन पर देय ब्याज (01 जुलाई 2006 कि स्थिति के अनुसार) को पूरी तरह माफ कर दिया गया है। इन किसानों को नया ऋण दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। उक्त तीन राज्यों में बैंकों द्वारा दिए जाने वाले भावी ऋण की कुल राशि का आबंटन संबंधित एसएलबीसी संयोजकों द्वारा उन जिलों में कार्यरत बैंकों को किया जाएगा।

5. माफ किए गए ब्याज की राशि (राज्यवार) की सूचना समेकित रूप से संलग्न फॉर्मेट (अनुबंध - I) में संबंधित राज्य के एसएलबीसी संयोजक बैंक तथा हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दी जाए ताकि हम उस राशि की प्रतिपूर्ति कर सकें। शाखाएं इस संबंध में सूचना अनुबंध - III के अनुसार नियंत्रक/प्रधान कार्यालय को प्रस्तुत करें जबकि नियंत्रक/प्रधान कार्यालय भारतीय रिज़र्व बैंक निरीक्षण तथा सरकारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन से अनुबंध - II में दिए गए फॉर्मेट में शाखावार सूचना तैयार रखें।

भवदीय

(एन.एस.विश्वनाथन)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक


अनुबंध - I

01 जुलाई 2006 की स्थिति के अनुसार
बकाया अतिदेय कृषि ऋण पर ब्याज की प्रतिपूर्ति का दावा प्रमाणपत्र

बैंक का नाम:

राज्य जिसमें राहत प्रदान की गई:

(राज्यवार प्रस्तुत दावे)

(राशि रुपये में)

अतिदेय ऋणों के खातों की
संख्या

01 जुलाई 2006 की स्थिति के अनुसार बकाया मूलधन,
पुनर्व्यवस्थित होने
तक

स्तंभ 2 में प्रदर्शित ऋणों पर 01 जुलाई 2006 की स्थिति के अनुसार अतिदेय ब्याज की राशि

जिसमे से राज्य सरकार से अन्य किसी राहत पैकेज के तहत पहले ही प्राप्त प्रतिपूर्ति

संप्रति दावा के निवल ब्याज की प्रतिपूर्ति

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

         
         
         

हम एतदद्वारा प्रमाणित करते हैं कि ऊपर दर्शाए गए अनुसार दावा की जा रही ब्याज की राशि की भारतीय रिज़र्व बैंक के 26 दिसंबर 2006 के परिपत्र शबैंवि.पीसीबी.परि.सं.24/13.05.000/06-07 के अनुसार सही गणना की गई है। हम वचन देते हैं कि बाद में लेखापरीक्षा के दौरान या अन्यथा किसी प्रकार की गलती पाई जाने की स्थिति में हम प्राप्त की गई अतिरिक्त राशि तत्काल भारतीय रिज़र्व बैंक को वापस कर देंगे।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

स्थान:
दिनांक:


अनुबंध - II

लेखापरीक्षकों / भारतीय रिज़र्व बैंक निरीक्षकों
द्वारा सत्यापन / संवीक्षा हेतु बैंक के प्रधान कार्यालय में रखे जाने वाले आंकड़े

(राशि रुपये में)

क्रमांक

शाखा का नाम एवं कूट

अतिदेय ऋणों के संबंध में 01 जुलाई 2006 की स्थिति के अनुसार बकाया राशि

स्तंभ 4 में प्रदर्शित ऋणों पर 01 जुलाई 2006 की स्थिति के अनुसार अतिदेय ब्याज की राशि

जिसमे से राज्य सरकार से अन्य किसी राहत पैकेज के तहत पहले ही प्राप्त प्रतिपूर्ति

संप्रति दावा के निवल ब्याज की प्रतिपूति

   

खातों की
संख्या

राशि

     

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

             
             
             


अनुबंध - III

शाखाओं द्वारा 01 जुलाई 2006 की स्थिति के अनुसार बकाया
अतिदेय कृषि ऋणों पर माफ किए गए ब्याज के संबंध में
अपने नियंत्रक/प्रधान कार्यालय को दी जाने वाली सूचना हेतु फॉर्मेट

शाखा का नाम:
शाखा कूट:

(राशि रुपये में)

क्रमांक

उधारकर्ता का नाम

खाता संख्या

अतिदेय एवं 01 जुलाई 2006 की स्थिति के अनुसार बकाया कृषि ऋण

स्तंभ 4 में प्रदर्शित ऋणों पर 01 जुलाई 2006 की स्थिति के अनुसार अतिदेय ब्याज की राशि

जिसमे से राज्य सरकार से अन्य किसी राहत पैकेज के तहत पहले ही प्राप्त प्रतिपूर्ति

संप्रति दावा के निवल ब्याज की प्रतिपूर्ति

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

             
             
             

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