वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य - बीमा कारोबार करना - शहरी सहकारी बैंक - आरबीआई - Reserve Bank of India
वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य - बीमा कारोबार करना - शहरी सहकारी बैंक
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आरबीआई/2007/376
शबैंवि.पीसीबी.परि.सं.42/09.11.200/2006-07
07 मई 2007
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
महोदय/महोदया
वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य - बीमा कारोबार करना - शहरी सहकारी बैंक
कृपया वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य का पैरा 211 (प्रति संलग्न) देखें।
2. हमारे 24 जनवरी 2005 के परिपत्र शबैंवि.बीपीडी.पीसीबी.परि.सं.35 /09.112.00 / 2004-05 के अनुसार न्यूनतम 50 करोड़ रुपये की नेटवर्थ वाले सभी अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को कार्पोरेट एजेंट के रूप में बीमा कारोबार करने की अनुमति दी गई थी। अन्य सभी शहरी सहकारी बैंक अपनी शाखाओं के माध्यम से बिना कोई जोखिम उठाए केवल परामर्श र्(ींााीीीत्)ि आधार पर बीमा कारेबार कर सकते है।
3. यह निर्णय लिया गया है कि राज्य में पंजीकृत शहरी सहकारी बैंकों, जिन्होनें भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ समझौता ज्ञापन किया है या जो बहु-राज्यीय सहकारी सोसायटियां अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजीकृत हैं, को बिना कोई जोखिम उठाए कार्पोरेट एजेंट के रूप में निम्नलिखित पात्रता मानदंडों के अधीन बीमा कारोबार करने की अनुमति दी जाए:
(क) शहरी सहकारी बैंक का न्यूनतम नेटवर्थ 10 करोड़ रुपये होना चाहिए।
(ख) उसे ग्रेड III या IV बैंक के रूप में वर्गीकृत नहीं होना चाहिए।
4. राज्यों में पंजीकृत उन शहरी सहकारी बैंकों के मामले में मौज़ूदा मानदंड लागू रहेंगे जिन्होंने भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।
5. इस संबंध में जारी किए गए अन्य सभी अनुदेश यथावत लागू रहेंगे।
6. कृपया प्राप्ति-सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें।
भवदीय
(एन.एस.विश्वनाथन)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
संलग्नक: यथोपरि
वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य
(घ) बीमा कारोबार करना
211. फिलहाल, 50 करोड़ रुपए तक की निवल संपत्ति वाले ग्रेड I के अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को जोखिम सहभागिता के बिना कंपनी एजेंटों के रूप में बीमा कारोबार करने की अनुमति है। साथ ही, सभी शहरी सहकारी बैंकों को संदर्भ के (रिफरल) आधार पर बीमा कारोबार करने की अनुमति है। अधिकांश बैंकों को शुल्क आधारित आय का मार्ग उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रस्ताव है क:
- 10 करोड़ रुपए निवल संपत्ति वाले और ऐसे राज्य में पंजीकृत जिसने रिज़र्व बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं अथवा जो बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम के अधीन ऐसे ग्रेड I और ग्रेड II के सभी शहरी सहकारी बैकों को बिना जोखिम सहभागिता के कंपनी एजेंटों के रूप में बीमा कारोबार करने की अनुमदी दी जाए।