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पीपीपी तथा पोस्ट सीओडी परियोजनाओं में सम्मिलित परिसंपत्ति के लिए जोखिम भार में एकरूपता

भारिबैं/2011-12/581
गैबैंपवि.नीप्र.कंपरि.सं: 276 /03.02.089/2011-12

मई 30, 2012

सभी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनियां

पीपीपी तथा पोस्ट सीओडी परियोजनाओं में सम्मिलित परिसंपत्ति के लिए जोखिम भार में एकरूपता

भारतीय रिजर्व बैंक ने 21 नवम्बर 2011 के अपने यथा अधिसूचना डीएनबीएस .233/सीजीएम (यूएस) 2011 द्वारा आईडीएफ -एनबीएफसी का विनियमन (रेगुलेशन ) संबंधित विस्तृत दिशानिदेश अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर ऋण निधि - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (रिज़र्व बैंक) निदेश 2011 जारी किया गया। दिशानिदेश के अनुसारपूंजी पर्याप्तता की गणना के उद्देश्य के लिए ,आईडीएफ -एनबीएससी को एक वर्ष से अधिक अवधि के वाणिज्यिक परिचालन में विद्यमान पीपीपी तथा पोस्ट वाणिज्यिक परिचालन तारीख (सीओडी) परियोजनाओं में सम्मिलित करने वाले बांडो पर 50 प्रतिशत जोखिम भार निर्दिष्ट करने की अनुमति दी जाती है।

2. इस संबंध में विनियमन (रेगुलेशन) में एकरूपता लाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि जोखिम भार में उपर्युक्त कटौती पीपीपी तथा पोस्ट सीओडी परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाली परिसंपत्तियों के लिए उन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनियों (आईएफस) पर लागू की जाए जिन्होंने न्यूनतम एक वर्ष का संतोषजनक वाणिज्यिक परिचालन किया हो।

3. उक्त दिनांक का संशोधित अधिसूचना सं: गैबैंपवि.246/मुमप्र (यूएस) गहन अनुपालन हेतु संलग्न है।

भवदीया,

(उमा सुब्रमणियम)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

संलग्न : यथोपरि।


भारतीय रिज़र्व बैंक
गैरबैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग
केंद्रीय कार्यालय
सेंटर I, विश्व व्यापार केंद्र
कफ परेड , कोलाबा
मुंबई- 400 005

अधिसूचना सं . गैबैंपवि(नीप्र) 246/मुमप्र(यूएस)-2012

मई 30, 2012

भारतीय रिजर्व बैंक , जनता के हित में यह आवश्यक समझकर और इस बात से संतुष्ट होकर कि देश के हित में ऋण प्रणाली को विनियमित करने के लिए, बैंक को समर्थ बनाने के प्रयोजन से 22 फरवरी 2007 का अधिसूचना सं . डीएनबीएस .193/ डीजी (वीएल)- 2007 में अंतविष्ट गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियां नहीं स्वीकारने या नहीं धारण करने वाली) कंपनियां विवेकपूर्ण मानदण्ड (रिजर्व बैंक) निदेश 2007 (इसके बाद इसे निदेश कहा जाएगा) को संशोधित करना आवश्यक है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 1934 ( 1934 का 2 ) की धारा 45 ञक द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में प्राप्त समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त निदेश को तत्काल प्रभाव से निम्नवत संशोधित करने का निदेश देता है यथा -

पैरा 20 में , उप पैरा 13 के बाद निम्नलिखित सब पैरा जोडा जाए , यथा:-

“(14) पीपीपी और पोस्ट वाणिज्यिक परिचालन तारीख (सीओडी) परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाली परिसंपत्तियां के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनियों का जोखिम भार 50 प्रतिशत होंगा, जिन्होंने न्यूनतम एक वर्ष का संतोषजनक वाणिज्यिक परिचालन पूरा कर लिया हो।”.

 (उमा सुब्रमणियम)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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