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अवांछित वाणिज्यिक संवाद – राष्ट्रीय ग्राहक अधिमान पंजिका (एनसीपीआर)

भारिबैं/2013-14/163
गैबैंपवि (नी.प्र.) कंपरि सं. 353/03.10.042/2013-14

26   जुलाई 2013

सभी गैर बैंकिंग वित्तीय  कंपनियां (एनबीएफसी)
और अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां (आरएनबीसी)

महोदय/महोदया,

अवांछित वाणिज्यिक संवाद – राष्ट्रीय ग्राहक अधिमान पंजिका (एनसीपीआर)

कृपया उपर्युक्त विषय पर 26 नवम्बर 2007 का परिपत्र सं. गैबैंपवि.पीडी/सीसी.सं 109/03.10.001/2007-08 देखें जिनके अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया था कि वे किसी वाणिज्यिक लेन-देन के आग्रह या प्रोत्सान के प्रयोजन हेतु केवल ऐसे प्रत्यक्ष विपणन एजेंट (डीएमए)/प्रत्यक्ष बिक्री एजेंट (डीएसए) नियुक्त करें जो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण नियमावली, 2007 के अनुसार टेलीमार्केटर के रूप में डीओटी, भारत सरकार के साथ पंजीकृत है।

2. ट्राई द्वारा जारी ‘टेलीकाम वाणिज्यिक दूरसंचार ग्राहक अधिमान नियमावली, 2010’ के अनुसार वाणिज्यिक सूचनाएं प्रेषित करने से जुड़े किसी भी व्यक्ति को ट्राई के साथ टेलीमार्केटर के रूप में पंजीकृत होना होगा। तथापि, हमारे ध्यान में लाया गया है कि अनेक वित्तीय संस्थान एवं उनके फ्रेंचाइजी भी अपनी सेवाओं के विपणन के लिए ऐसे टेलीमार्केटर्स की सेवाएं ले रहे हैं जो ट्राई के साथ पंजीकृत नहीं हैं और ये अपंजीकृत टेलीमार्केटर्स राष्ट्रीय ग्राहक अधिमान पंजिका में पंजीकृत ग्राहकों को फोन करने के लिए अपने सामान्य टेलीफोन कनेक्शनों का प्रयोग करते हैं। इसके कारण ढेर सारी शिकायतें आ रही हैं।

3. अतएव यह पुन: सूचित किया जाता है कि गैर बैंकैंग वित्तीय कंपनी केवल उन्हीं टेलीमार्केटर्स की सेवाएं लें जो अपनी सभी प्रोत्साहनपरक/टेलीमार्केटिंग गतिविधियों के लिए समय-समय पर ट्राई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार पंजीकृत हैं। इन दिशानिर्देशों का पालन कड़ाई से किया जाए।

भवदीय,

(एन.एस. विश्वनाथन)
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

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