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अनचाहे वाणिज्यिक संवाद - ‘कॉल न करें’ की राष्ट्रीय सूची (नेशनल डू नॉट कॉल रजिस्ट्री)

आरबीआइ/2007-08/78
बैंपविवि. सं. एफएसडी. बीसी. 19 /24.01.011/2007-08

3 जुलाई 2007
12 आषाढ़ 1929 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदय

अनचाहे वाणिज्यिक संवाद - ‘कॉल न करें’ की राष्ट्रीय सूची (नेशनल डू नॉट कॉल रजिस्ट्री)

बैंकों के क्रेडिट कार्ड परिचालनों से संबंधित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों /गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को संबोधित 1 जुलाई 2006 के हमारे परिपत्र सं. बैंपविवि. एफएसडी. बीसी. 10/ 24.01.011/2006-07 का पैरा 7(i) देखें जिसमें बैंकों द्वारा टेली मार्केटिंग के प्रयासों के एक हिस्से के रूप में ग्राहकों / जो ग्राहक नहीं हैं उन्हें भी भेजे गये अनचाहे वाणिज्यिक संवादों से संबंधित शिकायतों के निपटान के लिए क्रेडिट कार्ड जारी करनेवाले सभी बैंकों को ‘कॉल न करें’ सूची (डू नॉट कॉल रजिस्ट्री) रखने के लिए अनुदेश जारी किया गया था, ताकि आम लोगों के प्राइवेसी के अधिकार को सुरक्षा प्रदान की जाए ।

2. क्रेडिट कार्ड धारकों की लगातार शिकायतों तथा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में एक जनहित याचिका पर की गयी टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए भारतीय टेलीकॉम विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) अनचाहे वाणिज्यिक संवाद (यूसीसी) से संबंधित विभिन्न मामलों के समाधान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक पहल करने की प्रक्रिया में है — इन उपायों के एक हिस्से के तौर पर अनचाहे वाणिज्यिक संवादों को रोकने के लिए ट्राई (टीआरएआई) ने "दि टेलीकॉम अनसॉलिसिटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन्स (यूसीसी) रेग्युलेशन 2007" तैयार किया है। इस विनियमन में प्रावधान है कि सभी टेलीकॉम सेवा प्रदाता एक ऐसा तंत्र स्थापित करेंगे जो उन ग्राहकों के अनुरोध प्राप्त करेगा जो यूसीसी प्राप्त नहीं करना चाहते और इस उद्देश्य के लिए वे एक ‘निजी-कॉल न करें सूची’ बनाकर तैयार करेंगे और परिचालित करेंगे। इस निजी-कॉल न करें सूची में ऐसे सभी ग्राहकों के टेलीफोन नंबर और अन्य ब्योरे शामिल रहेंगे। इस निजी कॉल न करें सूची के टेलीफोन नंबर और एरिया कोड परिचालकों द्वारा ‘कॉल न करें’ की राष्ट्रीय सूची (एनडीएनसी) पर ऑनलाइन भेजे जाएंगे। यह सूची राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा संचालित की जाएगी तथा इस प्रकार राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के पास पूरे भारत के उन सभी ग्राहकों के टेलीफोन नंबर रहेंगे जिन्होंने यूसीसी प्राप्त नहीं करने का विकल्प लिया है। टेलीमार्केटर्स को राष्ट्रीय कॉल न करें सूची (एनडीएनसी) में रजिस्ट्रेशन करना होगा। टेलीमार्केटर्स अपनी कालिंग सूची एनडीएनसी को ऑनलाइन प्रस्तुत करेंगे जहां सूची को रजिस्ट्री में सूचीबद्ध नंबरों को छोड़कर संशोधित किया जाएगा तथा यह संशोध्ंाति सूची कॉल करने के लिए टेलीमार्केटर्स को वापस ऑनलाइन भेज दी जाएगी — दि टेलीकॉम अनसॉलिसिटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन्स (यूसीसी) विनियमन 2007, दिनांक 6 जून 2007 को राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया है (प्रतिलिपि संलग्न) ।

3. इसके साथ ही, दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने 6 जून 2007 को रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के साथ संबंधित दिशानिर्देश टेलीमार्केटर्स को जारी किए हैं (प्रतिलिपि संलग्न) । इन दिशानिर्देशों से टेलीमार्केटर्स को दूरसंचार विभाग (डीओटी) या दूरसंचार द्वारा प्राधिकृत अन्य कोई एजेंसी में अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो गया है तथा यह भी विनिर्दिष्ट किया गया है कि टेलीमार्केटर्स ट्राई (टीआरएआई) द्वारा अनचाहे वाणिज्यिक संवाद (यूसीसी) पर जारी आदेश/निर्देशों/ विनियमों और दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा आदेशों/निर्देशों का अनुपालन करेंगे। इस संबंध में विस्तृत क्रियाविधि ट्राई (टीआरएआई) की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर भी उपलब्ध है ।

4. यूसीसी विनियमन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ट्राई (टीआरएआई) ने यह आदेश जारी किया है कि दूरसंचार विभाग द्वारा दिशानिर्देश जारी होने के तीन महीने के भीतर टेली मार्केटर्स का भारत सरकार के संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के दूरसंचार विभाग में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ऐसा न करने पर उनकी टेलीकॉम सेवाएं काट दी जा सकती हैं। टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं को यूसीसी विनियमन का उल्लंघन करनेवाले टेलीमार्केटर्स को प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शन काट देने का निर्देश दिया गया है ।

5. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए बैंकों को निम्नलिखित अनुदेशों का कार्यान्वयन करने के लिए सूचित किया जाता है :

(i) बैंक ऐसे टेलीमार्केटर्स (डीएसए/डीएमए) की सेवा न लें जिन्होंने भारत सरकार के दूर संचार विभाग से वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र नहीं लिया है ।

(ii) बैंक द्वारा जिन टेलीमार्केटर्स (डीएसए/डीएमए) की सेवा ली जा रही है उनकी सूची और उनके द्वारा टेलीमार्केटिंग के लिए प्रयोग में किए जा रहे टेलीफोन नंबरों की सूची भारतीय बैंक संघ (आइबीए) को प्रस्तुत करनी होगी,ताकि आइबीए (भारतीय बैंक संघ) दूर संचार विभाग द्वारा टेलीमार्केटर्स के लिए जारी किए गए दिशानिर्देशों की तारीख अर्थात् 6 जून 2007 से तीन महीनों के भीतर इस सूची को ट्राई को प्रेषित कर सके ।

(iii) बैंक यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा वर्तमान में जिन टेलीमार्केटर्स (डीएसए/डीएमए) की सेवा ली जा रही है वे डीओटी द्वारा जारी दिशानिर्देशों की तारीख अर्थात् 6 जून 2007 के तीन महीनों के भीतर टेलीमार्केटर्स के रूप में दूर संचार विभाग (डीओटी) के साथ अपने को रजिस्टर करते हैं ।

(iv) वर्तमान में लागू क्रियाविध के अनुसार टेलीमार्केटर्स (डीएसए/डीएमए) जब दूर संचार विभाग में अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तो स्वत: ही एनडीएनसी सूची में रंजिस्टर हो जाएंगे ।

(v) उद्योग स्तर पर भारतीय बैंक संघ समन्वयक एजेंसी होगी जो कि ट्राई (टीआरएआई) विनियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करेगी — इस संबंध में बैंकों को भारतीय बैंक संघ के साथ सक्रिय सहयोग देने के लिए सूचित किया जाता है ।

(vi) यदि इस संबंध में बैंक और अधिक स्पष्टीकरण चाहते हैं तो वे टीआरएआई (ट्राई) से टेलीफोन नंबर 011-23222084 या ई-मेल पते - smkchandra@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं ।

6. बैंकों को यह निर्देश दिया जाता है कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर ट्राई विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए त्वरित कार्रवाई प्रारंभ करें।

भवदीय

(पी. विजय भास्कर)
मुख्य महाप्रबंधक

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