फिन-नेट (FINnet) गेटवे पर रिपोर्टों को अपलोड करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
फिन-नेट (FINnet) गेटवे पर रिपोर्टों को अपलोड करना
भारिबैंक/2012-13/373 10 जनवरी 2013 सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया/महोदय, फिन-नेट (FINnet) गेटवे पर रिपोर्टों को अपलोड करना कृपया 12 अक्तूबर 2012 का हमारा ए .पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.42 देखें, जिसमें सभी प्राधिकृत व्यक्तियों को 31 अगस्त 2012 से फिन-नेट गेटवे पर 'टेस्ट मोड' में रिपोर्टें प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया गया था। 2. वित्तीय आसूचना एकक-भारत ने अब सूचित किया है कि 'गो-लाइव' होने की तारीख 20 अक्तूबर 2012 है और प्राधिकृत व्यक्ति नये XML रिपोर्टिंग फार्मेट में रिपोर्टें अपलोड करने के लिए केवल फिन-नेट (FINnet) गेटवे का प्रयोग करते हुए 20 अक्तूबर 2012 के बाद से रिपोर्टें सीडी फार्मेट में प्रस्तुत करना बंद कर दें। 20 अक्तूबर 2012 के बाद सीडी फार्मेट में प्राप्त कोई भी रिपोर्ट वित्तीय आसूचना एकक-भारत द्वारा वैध प्रस्तुति नहीं मानी/समझी जाएगी। 3. सभी प्राधिकृत व्यक्तियों को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे वित्तीय आसूचना एकक-भारत की अपेक्षा के अनुसार कार्रवाई करें और सुनिश्चित करें कि सभी रिपोर्टें अनुसूची के अनुसार सही समय पर प्रस्तुत की जाएं। 4. आप रिपोर्टों के प्रस्तुतीकरण के संबंध में किसी स्पष्टीकरण/सहायता के लिए ई-मेल पर वित्तीय आसूचना एकक-भारत की हेल्प डेस्क से अथवा 011-24109792/93 टेलीफोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 5. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10 (4) और धारा 11 (1) और धन शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2009 द्वारा यथा संशोधित धन शोधन निवारण अधिनियम, (पीएमएलए), 2002 और समय समय पर यथा संशोधित धन शोधन निवारण (लेनदेनों के स्वरूप और मूल्य संबंधी अभिलेखों के रखरखाव, रखरखाव की प्रक्रिया और पद्धति तथा जानकारी प्रस्तुत करने के लिए समय और बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और मध्यवर्ती संस्थाओं के ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन और रखरखाव) नियम, 2005 के अंतर्गत और किसी अन्य विधि के अंतर्गत अपेक्षित किसी अनुमति/अनुमोदन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किये गये हैं । भवदीय, (रुद्र नारायण कर) |