एआरसी 20 मार्च तक भारतीय रिज़र्व बैंक को - आरबीआई - Reserve Bank of India
एआरसी 20 मार्च तक भारतीय रिज़र्व बैंक को
एआरसी 20 मार्च तक भारतीय रिज़र्व बैंक को
पंजीकरण आवेदन प्रस्तुत करें
7 मार्च 2003
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सिक्युरिटाइज़ेशन कंपनियों या पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किये जानेवाले आवेदन पत्र का फार्मेट अधिसूचित किया है। इन कंपनियों को चाहिए कि वे सिक्युरिटाइज़ेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनान्शियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट अधिनियम, 2002 की धारा 3 के अंतर्गत पंजीकरण के लिए रिज़र्व बैंक को आवेदन करें। आवेदन पत्र के फार्म रिज़र्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in से एक्सेस किये जा सकते हैं।
रिज़र्व बैंक ने यह भी स्पष्ट किया है कि रिज़र्व बैंक से पंजीकरण पाने के लिए इच्छुक सिक्युरिटाइज़ेशन कंपनियां या पुनर्निर्माण कंपनियां रिज़र्व बैंक की वेब साइट से आवेदन पत्र का फार्मेट डाऊनलोड कर सकती हैं। सभी संबंधित अनुबंधों/समर्थक दस्तावेज़ों के साथ अद्यतन रूप से पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्र 1, विश्व व्यापार केंद्र, कफ परेड, कोलाबा, मुंबई 400 005 को 20 मार्च 2003 को या उससे पहले पहुंच जाना चाहिए।
रिज़र्व बैंक ने यह सूचित किया है कि रिज़र्व बैंक के पंजीकरण के लिए आवेदन करनेवाली हर सिक्युरिटाइज़ेशन कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी के पास न्यूनतम 2 करोड़ रुपये की स्वाधिकृत निधि होनी चाहिए। पंजीकरण के प्रयोजन के लिए स्वाधिकृत निधि का अर्थ होगा कुल प्रदत्त ईक्विटी पूंजी, ईक्विटी पूंजी में अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय की सीमा तक प्रदत्त अधिमान पूंजी तथा पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि के अलावा मुक्त आरक्षित निधि, हानि के संचयित जमा को कम करके लाभ और हानि खाते में जमा शेष, अपरिशोधित आस्थगित राजस्व व्यय, अमूर्त आस्तियों का बही मूल्य और अनर्जक आस्तियों के लिए कम/अल्प प्रावधान/निवेशों के मूल्य में कमी और आय की अधिपहचान यदि कोई हो, तथा सिक्युरिटाइज़ेशन कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी में अर्जित शेयरों के बही मूल्य द्वारा और कमी और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखाकरण मानक और दिशानिर्देश नोटों में की गयी परिभाषा के अनुसार संबंधित पार्टियों को बैंक निवेश और सिक्युरिटाइज़ेशन कंपनियों या पुनर्निर्माण कंपनियों की वित्तीय विवरणियों पर लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट में योग्यताप्राप्त मदों द्वारा पूंजी में और कटौती। रिज़र्व बैंक ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह शीघ्र ही अंतिम दिशानिर्देश और निदेश अधिसूचित करेगा।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2002-2003/928