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राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी

16 अगस्त 2019

राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी

निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल 5950 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए प्रतिभूतियों की बिक्री का प्रस्ताव किया है ।

क्र. राज्य जुटाई गयी राशि
( करोड़)
अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार
1. आंध्र प्रदेश 1000 12 प्रतिफल
2. बिहार 1000 10 प्रतिफल
3. गोवा 200 10 प्रतिफल
4. हरियाणा 500 10 प्रतिफल
5. हिमाचल प्रदेश 250 10 प्रतिफल
6. तमिलनाडु 1000 पुनर्निर्गम मूल्य (31 जुलाई 2019 को जारी 7.11% तमिलनाडु एसडीएल 2029 का पुनर्निर्गम)
7. उत्तर प्रदेश 2000 10 प्रतिफल
  कुल 5950    

यह नीलामी 20 अगस्त 2019 (मंगलवार) को भारतीय रिज़र्व बैंक कोर बैंकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) प्रणाली का उपयोग करते हुए आयोजित की जाएगी। प्रत्‍येक स्‍टॉक की बिक्री की अधिसूचित राशि के 10 प्रतिशत तक सरकारी स्‍टॉक का आबंटन पात्र व्‍यक्तियों और संस्‍थाओं को गैर-प्रतिस्‍पर्धी नीलामी सुविधा योजना (भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्‍ध) के अनुसार प्रति स्‍टॉक एकल बोली के लिए उसकी अधिसूचित राशि की अधिकतम 1 प्रतिशत की सीमा तक किया जाएगा।

इस नीलामी के लिए प्रतिस्‍पर्धी और गैर-प्रतिस्‍पर्धी, दोनों बोलियां 20 अगस्त 2019 (मंगलवार) को भारतीय रिज़र्व बैंक कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में प्रस्‍तुत की जानी चा‍हिए। गैर-प्रतिस्‍पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच तथा प्रतिस्‍पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से मध्याह्न 12.00 बजे के बीच प्रस्‍तुत की जानी चाहिए।

केवल सिस्टम विफलता की स्थिति में, भौतिक बोलियां स्वीकार की जाएंगी। ऐसी भौतिक बोलियों को लोक ऋण कार्यालय (ईमेल; फोन नंबर : 022-22632527, 022-22701299) को रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (/en/web/rbi/forms) से प्राप्त निर्धारित फॉर्म में नीलामी समय समाप्त होने से पहले जमा किया जाना चाहिए । तकनीकी कठिनाइयां होने पर, कोर बैंकिंग परिचालन टीम से संपर्क किया जाना चाहिए (ईमेल; फोन नंबर : 022-27595414, 022-27595666)। नीलामी से संबंधित अन्य कठिनाइयों के लिए, आईडीएमडी नीलामी टीम से संपर्क किया जा सकता है (ईमेल; फोन नंबर : 022-22702431, 022-22705125)।

बोलीकर्ता द्वारा प्रत्‍याशित प्रति वर्ष प्रतिलाभ प्रतिशत दो दशमलव अंकों तक प्रस्‍तुत किया जाए। निवेशक विभिन्‍न दरों पर एक से अधिक प्रतिस्‍पर्धी बोलियां भारतीय रिज़र्व बैंक कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) प्रणाली का उपयोग करते हुए इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में प्रस्‍तुत कर सकता है। तथापि, बोलीकर्ता द्वारा प्रस्‍तुत की गई बोलियों की सकल राशि प्रत्‍येक राज्‍य के लिए अधिसूचित राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिकतम प्रतिलाभ/न्यूनतम मूल्य निर्धारित करेगा जिस पर बोलियां स्‍वीकृत की जाएंगी। प्रतिभूतियां 10,000 की न्‍यूनतम अंकित रकम तथा उसके बाद 10,000 के गुणज़ों में जारी की जाएंगी।

इस नीलामी के परिणाम 20 अगस्त 2019 (मंगलवार) को घोषित किए जाएंगे और सफल बोलीकर्ताओं को भारतीय रिज़र्व बैंक के मुंबई तथा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में 21 अगस्त 2019 (बुधवार) को बैंकिंग कामकाज़ के समय भुगतान करना होगा।

सभी राज्य सरकारी स्‍टॉकों पर ब्‍याज नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दरों पर लागू होगा। नयी प्रतिभूतियों के लिए ब्‍याज का भुगतान परिपक्‍वता तक प्रत्‍येक वर्ष 21 फरवरी और 21 अगस्त को छमाही आधार पर किया जाएगा। ये स्‍टॉक सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 और सरकारी प्रतिभूति विनियमावली, 2007 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होंगे।

राज्य सरकार स्‍टॉक में निवेश को बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 24 के अंतर्गत सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के प्रयोजन के लिए बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में पात्र निवेश के रूप में गिना जाएगा। ये स्‍टॉक हाजिर वायदा सुविधा के लिए पात्र होंगे।

अजीत प्रसाद
निदेशक (संचार)

प्रेस प्रकाशनी : 2019-2020/451

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