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01 सितंबर से दूसरे और चौथे शनिवारों को बैंक अवकाश; भारतीय रिज़र्व बैंक कार्य-दिवस वाले शनिवारों को बैंकों को समर्थक सेवाएं देगा

28 अगस्‍त 2015

01 सितंबर से दूसरे और चौथे शनिवारों को बैंक अवकाश;
भारतीय रिज़र्व बैंक कार्य-दिवस वाले शनिवारों को बैंकों को समर्थक सेवाएं देगा

सभी अनुसूचित और गैर-अनुसूचित बैंक – सार्वजनिक, निजी, विदेशी, सहकारी, क्षेत्रीय ग्रामीण और स्‍थानीय क्षेत्र के बैंक – के लिए 01 सितंबर 2015 से दूसरे और चौथे शनिवारों को सार्वजनिक अवकाश होगा; तथा दूसरे और चौथे शनिवारों को छोड़कर अन्‍य शनिवारों को उनके लिए पूर्ण कार्य-दिवस होगा (जिन्‍हें इस प्रेस प्रकाशनी में कार्य-दिवस वाले शनिवार बताया गया है)। इसके परिणामस्‍वरूप भारतीय रिज़र्व बैंक ने 01 सितंबर 2015 से अपने कार्य-संचालन में निम्‍नलिखित परिवर्तनों की घोषणा की है :

I. वित्‍तीय बाज़ार खंड

a) वित्‍तीय बाज़ार खंड, जो वर्तमान में शनिवारों को लेनदेनों के लिए खुला रहते हैं, सभी कार्य-दिवस वाले शनिवारों को खुले रहेंगे। अर्थात :

  1. सभी मुद्रा बाज़ार खंड, नामत: मांग/सूचना/मीयादी मुद्रा, बाज़ार रिपो और संपार्श्विकीकृत उधार लेनदेन संबंधी दायित्‍व (सीबीएलओ) किसी मामूली कार्य-दिवस की भांति सभी कार्य-दिवस वाले शनिवारों को खुला रहेंगे।

  2. सभी ओटीसी डेरिवेटिव बाज़ारों सहित फोरेक्‍स बाज़ार और सरकारी प्रतिभूति बाज़ार पूर्व की भांति सभी शनिवारों को बंद रहेंगे।

b) रिज़र्व बैंक किसी सामान्‍य कार्य-दिवस की भांति कार्य-दिवस वाले सभी शनिवारों को शाम 07.00 बजे से 07.30 बजे तक नियत दर वाले प्रतिवर्ती रिपो के साथ-साथ सीमांत स्‍थायी सुविधा (एमएसएफ) का परिचालन करना जारी रखेगा।

c) रिज़र्व बैंक कार्य-दिवस वाले सभी शनिवारों को पूर्वाह्न 09.30 बजे से 10.30 बजे तक नियत दर चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) रिपो विंडो का परिचालन करना भी जारी रखेगा। वस्‍तुत: कार्य-दिवस वाले शनिवारों को परिचालित किया जाने वाला एलएएफ विंडो शुक्रवार के एलएएफ विंडो का विस्‍तृत रूप है। अर्थात बैंक शुक्रवार को तीन दिवस के लिए निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत उधार ले सकेंगे, तथा यदि कोई अवशिष्‍ट अप्रयुक्‍त सीमा हो तो उसका प्रयोग कार्य-दिवस वाले शनिवारों को 2-दिवस की अवधि के लिए कर सकेंगे।

II. भुगतान प्रणाली

  1. भुगतान प्रणाली का परिचालन दूसरे और चौथे शनिवारों को नहीं किया जाएगा, किंतु कार्य-दिवस वाले शनिवारों को पूरे दिन के लिए इसका परिचालन किया जाएगा। आम तौर पर भुगतान प्रणाली के अंतर्गत तत्‍काल सकल भुगतान (आरटीजीएस), राष्‍ट्रीय इलेक्‍ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी), ग्रिड आधारित चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस) सहित देश में स्थित विभिन्‍न बैंकर समाशोधन गृहों द्वारा परिचालित चेक समाशोधन तथा ईसीएस स्‍वीट [इलेक्‍ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस), क्षेत्रीय इलेक्‍ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (आरईसीएस) तथा राष्‍ट्रीय इलेक्‍ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एनईसीएस)] शामिल हैं।

  2. ऐसे भावी मूल्‍य दिनांकित लेनदेनों, जिनके मूल्‍य की तारीख दूसरे और चौथे शनिवार को पड़ रही हो, का प्रसंस्‍करण कार्य आरटीजीएस और ईसीएस स्‍वीट के अंतर्गत नहीं किया जाएगा।

III. बैंकिंग विभाग

वित्‍तीय बाज़ारों और भुगतान प्रणाली के कार्य-संचालन को समर्थन प्रदान करने के लिए रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थित बैंकिंग विभाग कार्य-दिवस वाले शनिवारों को पूरे दिन के लिए खुले रहेंगे। सरकारी कारोबार कार्य-दिवस वाले शनिवारों को एजेंसी बैंकों में किया जाएगा।

यह स्‍मरण होगा कि भारत सरकार ने प्रत्‍येक माह के दूसरे और चौथे शनिवारों को परक्राम्‍य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) की धारा 25 के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाश घोषित करते हुए 20 अगस्‍त 2015 [भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।।, धारा 3, उप-धारा (ii) में प्रकाशित] को एक अधिसूचना जारी की थी। तदनुसार, सभी बैंकों, चाहे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की दूसरी अनुसूची में शामिल हों या नहीं, के लिए 01 सितंबर 2015 से दूसरे और चौथे शनिवारों को अवकाश होगा। बैंकों, वित्‍तीय बाज़ारों और भुगतान एवं निपटान प्रणाली का विनियामक होने के नाते रिज़र्व बैंक ने समर्थक कार्यों के संदर्भ में अपने कुछ परिचालनात्‍मक क्षेत्रों के कार्य-संचालन में बदलाव किया है।

छह माह के बाद उपर्युक्‍त सेवाओं की समीक्षा की जाएगी।

अल्‍पना किल्‍लावाला
प्रधान मुख्‍य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2015-2016/528

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