01 सितंबर से दूसरे और चौथे शनिवारों को बैंक अवकाश; भारतीय रिज़र्व बैंक कार्य-दिवस वाले शनिवारों को बैंकों को समर्थक सेवाएं देगा - आरबीआई - Reserve Bank of India
01 सितंबर से दूसरे और चौथे शनिवारों को बैंक अवकाश; भारतीय रिज़र्व बैंक कार्य-दिवस वाले शनिवारों को बैंकों को समर्थक सेवाएं देगा
28 अगस्त 2015 01 सितंबर से दूसरे और चौथे शनिवारों को बैंक अवकाश; सभी अनुसूचित और गैर-अनुसूचित बैंक – सार्वजनिक, निजी, विदेशी, सहकारी, क्षेत्रीय ग्रामीण और स्थानीय क्षेत्र के बैंक – के लिए 01 सितंबर 2015 से दूसरे और चौथे शनिवारों को सार्वजनिक अवकाश होगा; तथा दूसरे और चौथे शनिवारों को छोड़कर अन्य शनिवारों को उनके लिए पूर्ण कार्य-दिवस होगा (जिन्हें इस प्रेस प्रकाशनी में कार्य-दिवस वाले शनिवार बताया गया है)। इसके परिणामस्वरूप भारतीय रिज़र्व बैंक ने 01 सितंबर 2015 से अपने कार्य-संचालन में निम्नलिखित परिवर्तनों की घोषणा की है : I. वित्तीय बाज़ार खंड a) वित्तीय बाज़ार खंड, जो वर्तमान में शनिवारों को लेनदेनों के लिए खुला रहते हैं, सभी कार्य-दिवस वाले शनिवारों को खुले रहेंगे। अर्थात :
b) रिज़र्व बैंक किसी सामान्य कार्य-दिवस की भांति कार्य-दिवस वाले सभी शनिवारों को शाम 07.00 बजे से 07.30 बजे तक नियत दर वाले प्रतिवर्ती रिपो के साथ-साथ सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) का परिचालन करना जारी रखेगा। c) रिज़र्व बैंक कार्य-दिवस वाले सभी शनिवारों को पूर्वाह्न 09.30 बजे से 10.30 बजे तक नियत दर चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) रिपो विंडो का परिचालन करना भी जारी रखेगा। वस्तुत: कार्य-दिवस वाले शनिवारों को परिचालित किया जाने वाला एलएएफ विंडो शुक्रवार के एलएएफ विंडो का विस्तृत रूप है। अर्थात बैंक शुक्रवार को तीन दिवस के लिए निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत उधार ले सकेंगे, तथा यदि कोई अवशिष्ट अप्रयुक्त सीमा हो तो उसका प्रयोग कार्य-दिवस वाले शनिवारों को 2-दिवस की अवधि के लिए कर सकेंगे। II. भुगतान प्रणाली
III. बैंकिंग विभाग वित्तीय बाज़ारों और भुगतान प्रणाली के कार्य-संचालन को समर्थन प्रदान करने के लिए रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थित बैंकिंग विभाग कार्य-दिवस वाले शनिवारों को पूरे दिन के लिए खुले रहेंगे। सरकारी कारोबार कार्य-दिवस वाले शनिवारों को एजेंसी बैंकों में किया जाएगा। यह स्मरण होगा कि भारत सरकार ने प्रत्येक माह के दूसरे और चौथे शनिवारों को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) की धारा 25 के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाश घोषित करते हुए 20 अगस्त 2015 [भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।।, धारा 3, उप-धारा (ii) में प्रकाशित] को एक अधिसूचना जारी की थी। तदनुसार, सभी बैंकों, चाहे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की दूसरी अनुसूची में शामिल हों या नहीं, के लिए 01 सितंबर 2015 से दूसरे और चौथे शनिवारों को अवकाश होगा। बैंकों, वित्तीय बाज़ारों और भुगतान एवं निपटान प्रणाली का विनियामक होने के नाते रिज़र्व बैंक ने समर्थक कार्यों के संदर्भ में अपने कुछ परिचालनात्मक क्षेत्रों के कार्य-संचालन में बदलाव किया है। छह माह के बाद उपर्युक्त सेवाओं की समीक्षा की जाएगी। अल्पना किल्लावाला प्रेस प्रकाशनी : 2015-2016/528 |