वर्ष 2005 से पहले जारी किए गए बैंक नोट वापस लेना : भारतीय रिज़र्व बैंक की एडवाइजरी - आरबीआई - Reserve Bank of India
वर्ष 2005 से पहले जारी किए गए बैंक नोट वापस लेना : भारतीय रिज़र्व बैंक की एडवाइजरी
22 जनवरी 2014 वर्ष 2005 से पहले जारी किए गए बैंक नोट वापस लेना : भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया है कि वर्ष 2005 से पहले जारी किए गए सभी बैंकनोटों को 31 मार्च 2014 के बाद प्रचलन से पूरी तरह से वापस ले लिया जाएगा। 1 अप्रैल 2014 से लोगों से अपेक्षित होगा कि वे इन नोटों को बदलवाने के लिए बैंकों में संपर्क करें। बैंक अगली सूचना तक इन बैंक नोटों को बदलने की सुविधा प्रदान करेंगे। रिज़र्व बैंक ने आगे कहा है कि जनता वापस लिए जाने वाले नोटों की आसानी से पहचान कर सकती है, क्योंकि वर्ष 2005 से पहले जारी किए गए नोटों के पृष्ठ पटल पर मुद्रण वर्ष अंकित नहीं है। (कृपया नीचे उदाहरण देखें) रिज़र्व बैंक ने यह भी स्पष्ट किया है कि वर्ष 2005 से पहले जारी किए गए नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। इसका अर्थ होगा कि बैंकों से अपेक्षा है कि वे अपने ग्राहकों और गैर-ग्राहकों के नोट बदलें। तथापि, 1 जुलाई 2014 से ₹ 500 और ₹ 1000 के 10 से अधिक नोट बदलवाने के लिए गैर-ग्राहकों को उस बैंक शाखा में पहचान और निवास प्रमाण प्रस्तुत करना होगा जिसमें वे नोट बदलवाना चाहते हैं। रिज़र्व बैंक ने जनता से अपील की है कि वे घबराएं नहीं। उनसे अनुरोध है कि वे सक्रिय रूप से नोट वापस लेने की प्रक्रिया में सहयोग करें। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2013-2014/1472 |