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पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

20 जुलाई 2009

पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए निम्नलिखित कंपनियों, जिनका पता उनके नाम के सामने दर्शाया गया है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद यह कंपनियाँ गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।

क्र. सं

कंपनी का नाम

पंजीकृत कार्यालय का पता

पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख

1.

वी.आर. फनिलीज़ प्राइवेट लिमिटेड

एस-12, डबल स्टोरी, न्यू राजेद्र नगर, नई दिल्ली-110060

25 जून 2009

2.

गेबरिट इलैक्ट्रॉनिक लिमिटेड (पुराना नाम : संध्या सिक्यूरिटीज़ लिमिटेड

603-612, मोतीराम रोड, राम नगर, शाहदरा, दिल्ली-110032

21 मई 2009

3.

स्टीयरींग सिक्यूरिटीज़ एण्ड फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड

1/18 बी, असफ अली रोड, नई दिल्ली-110002

01 जुलाई 2009

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।

जे.डी. देसाई
सहायक प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2009-2010/107

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