केएलएस फाईनेन्स एण्ड इनव्हेस्टमेंटस् लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
केएलएस फाईनेन्स एण्ड इनव्हेस्टमेंटस् लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया
14 जून 2010 केएलएस फाईनेन्स एण्ड इनव्हेस्टमेंटस् लिमिटेड का भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए केएलएस फाइनेन्स एण्ड इनव्हेस्टमेंट्स लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : केएलएस कॉम्प्लेक्स, बेल्लारी रोड, हॉस्पेट 583201 है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 12 मई 2010 को रद्द कर दिया है क्योंकि कंपनी ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार से हटने का विकल्प चुना है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2009-2010/1693 |