दो रुपये और पांच रुपये के करेंसी नोट और सिक्के - विधिमान्य मुद्रा हैं - आरबीआई - Reserve Bank of India
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26 नवंबर 2001 को प्रकाशित
दो रुपये और पांच रुपये के करेंसी नोट और सिक्के - विधिमान्य मुद्रा हैं
दो रुपये और पांच रुपये के करेंसी नोट और सिक्के - विधिमान्य मुद्रा हैं
26 नवंबर 2001
कुछ शहरों/नगरों में कुछेक स्थानों पर इस आशय के बोड़ लगाए गए हैं कि दो रुपये और पांच रुपये के नोट और सिक्के अब विधिमान्य मुद्रा नहीं रह गये हैं। यह रिपोर्ट आधारहीन और गुमराह करने वाली है। भारतीय रिज़र्व बैंक यह स्पष्ट करता है कि दो रुपये तथा पांच रुपये के नोट और सिक्के विधिमान्य मुद्रा हैं। जनता को चाहिए कि वह इन नोटों को बेहिचक स्वीकार करे और अपना व्यापार इन नोटों और सिक्कों के माध्यम से करती रहे। इस तरह के कुप्रचार से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
एन. एल. राव
सहायक प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2001-2002/621
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