बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि हिरीयूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हिरीयूर – अवधि बढ़ाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि हिरीयूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हिरीयूर – अवधि बढ़ाना
6 सितंबर 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश –
दि हिरीयूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हिरीयूर – अवधि बढ़ाना
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश सं. BLR.DOS.SSMS.No.S2333/12-14-075/2022-2023 द्वारा दि हिरीयूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हिरीयूर को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह माह के लिए निदेश जारी किए थे। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि निदेश की परिचालन अवधि को और आगे बढ़ाया जाए।
2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा निदेश की अवधि को 10 सितंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से 10 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक अगले तीन माह के लिए बढ़ाता है और ये निदेश समीक्षाधीन होंगे।
3. संदर्भाधीन निदेशों के अन्य सभी नियम और शर्तें यथावत् रहेंगी।
(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/876