बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश– द्वारकादास मंत्री नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बीड महाराष्ट्र– सर्वसमावेशी निदेशों (एआईडी) की अवधि बढ़ाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश– द्वारकादास मंत्री नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बीड महाराष्ट्र– सर्वसमावेशी निदेशों (एआईडी) की अवधि बढ़ाना
भारतीय रिज़र्व बैंक ने द्वारकादास मंत्री नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बीड, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2022 के निदेश DoS.CO.NSUCBs-West/D-4/S3706/12.07.005/2021-22 द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित 9 सितंबर 2022 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 6 सितंबर 2023 के निदेश DOR.MON/D-69/12.22.613/2023-24 द्वारा 9 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में यह आवश्यक है कि निदेश की परिचालन अवधि को 9 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाए।
2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा निदेश की अवधि को 9 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से 9 मार्च 2024 को कारोबार की समाप्ति तक अगले तीन माह के लिए बढ़ाता है जो कि समीक्षाधीन होगा।
3. संदर्भाधीन निदेशों के अन्य सभी नियम और शर्तें यथावत् रहेंगी।
(योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1441 |