संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशक/आरएफपीआई को मेसर्स एमटी एज्यूकेअर लिमिटेड में अब 100 प्रतिशत तक निवेश की अनुमति - सतर्कता सूची से नाम हटाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशक/आरएफपीआई को मेसर्स एमटी एज्यूकेअर लिमिटेड में अब 100 प्रतिशत तक निवेश की अनुमति - सतर्कता सूची से नाम हटाना
30 सितंबर 2014 संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशक/आरएफपीआई को भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि मेसर्स एमटी एज्यूकेअर लिमिटेड में विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई)/पंजीकृत विदेशी संविभाग निवेशक (आरएफपीआई) द्वारा कुल शेयर धारिता वर्तमान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के अंतर्गत निर्धारित शुरुआती सतर्कता सीमा से कम हो गई है। अत: उपर्युक्त कंपनी के शेयरों की और खरीद पर लगाए गए प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से हटा लिया गया है। यह भी नोट किया जाए कि उपर्युक्त अंश प्रमाणपत्र (स्क्रिप) के लिए प्राप्त सभी अनुमोदन विधिवत निरस्त कर दिए गए हैं। अब मेसर्स एमटी एज्यूकेअर लिमिटेड के इक्विटी शेयरों की खरीद प्राथमिक बाजार और शेयर बाजारों के माध्यम से की जा सकती है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने आगे यह भी अधिसूचित किया है कि संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई)/ पंजीकृत विदेशी संविभाग निवेशक (आरएफपीआई) अब मेसर्स एमटी एज्यूकेअर लिमिटेड की चुकता पूंजी के 100 प्रतिशत (पहले की 24 प्रतिशत की सीमा से संशोधित) तक खरीद कर सकते हैं। रिज़र्व बैंक ने कहा है कि कंपनी ने अपने निदेशक मंडल स्तर पर संकल्प पारित किए हैं और शेयरधारकों द्वारा एक विशेष संकल्प पारित किया गया है जिसमें विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) द्वारा इसके इक्विटी शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों की खरीद की सीमा में वृद्धि करने पर सहमति बनी है। यह खरीद प्राथमिक बाजार और शेयर बाजारों के माध्यम से की जा सकती है तथा यह 3 मई 2000 की फेमा अधिसूचना सं. 20 (समय-समय पर यथासंशोधित) के विनियम 5(2) तथा रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों के अधीन होगी। रिज़र्व बैंक ने इसे फेमा 1999 के अंतर्गत अधिसूचित किया है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2014-2015/683 |