संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत मेसर्स ग्रासीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड में एफआईआई/आरएफपीआई को 30 प्रतिशत तक निवेश की अनुमति - आरबीआई - Reserve Bank of India
संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत मेसर्स ग्रासीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड में एफआईआई/आरएफपीआई को 30 प्रतिशत तक निवेश की अनुमति
04 नवंबर 2016 संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत मेसर्स ग्रासीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड में भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई)/पंजीकृत विदेशी संविभाग निवेशक (आरएफपीआई) अब संविभाग निवेश योजना (पीआईएस) के अंतर्गत मेसर्स ग्रासीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड की चुकता पूंजी में से 30 प्रतिशत तक निवेश कर सकते हैं। रिज़र्व बैंक ने कहा है कि मेसर्स ग्रासीम इंडस्ट्रीज ने अपने निदेशक मंडल के स्तर पर संकल्प पारित किए हैं और शेयरधारकों द्वारा एक विशेष संकल्प, पारित किया गया है जिसमें एफआईआई/आरएफपीआई द्वारा इसके इक्विटी शेयरों की खरीद के लिए सीमा 24% से 30% तक बढ़ाने पर सहमति बनी है। यह खरीद प्राथमिक बाजार और स्टॉक बाजारों के माध्यम से की जा सकती है। रिज़र्व बैंक ने यह फेमा, 1999 के अंतर्गत अधिसूचित किया है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/1111 |