संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत मेसर्स आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में एफआईआई/आरएफपीआई को 46 प्रतिशत तक निवेश की अनुमति - आरबीआई - Reserve Bank of India
संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत मेसर्स आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में एफआईआई/आरएफपीआई को 46 प्रतिशत तक निवेश की अनुमति
15 जुलाई 2016 संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत मेसर्स आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई)/पंजीकृत विदेशी संविभाग निवेशक (आरएफपीआई) अब संविभाग निवेश योजना (पीआईएस) के अंतर्गत मेसर्स आईडीएफसी बैंक लिमिटेड की चुकता पूंजी में मौजूदा 24 प्रतिशत से 46 प्रतिशत तक निवेश कर सकते हैं। रिज़र्व बैंक ने आगे अधिसूचित किया है कि मेसर्स आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में सभी स्रोतों अर्थात वैश्विक निक्षेपागार प्राप्ति प्रमाण-पत्रों (जीडीआर)/अमेरिकन निक्षेपागार प्राप्ति प्रमाण-पत्रों (एडीआर)/प्रत्यक्ष विदेशी निवेश(एफडीआई)/विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई)/पंजीकृत विदेशी संविभाग निवेशकों (आरएफपीआई)/अनिवासी भारतीयों (एनआरआई)/भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ) से कुल विदेशी निवेश 49 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। रिज़र्व बैंक ने कहा है कि मेसर्स आईडीएफसी बैंक लिमिटेड ने निदेशक मंडल स्तर पर संकल्प पारित किए हैं और शेयरधारकों को द्वारा एक विशेष संकल्प पारित किया गया है जिसमें एफआईआई/आरएफपीआई द्वारा इसके इक्विटी शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों की खरीद के लिए सीमा बढ़ाने पर सहमति बनी है। ये खरीद प्राथमिक बाजार और स्टॉक बाजारों के माध्यम से की जा सकती है। रिज़र्व बैंक ने यह फेमा, 1999 के अंतर्गत अधिसूचित किया है। अनिरुद्ध डी. जाधव प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/142 |