संविभाग निवेश योजना (पीआईएस) के अंतर्गत एफआईआई द्वारा किसी भारतीय कंपनी में विदेशी निवेश सीमा/उच्चतर सीमा में वृद्धि - मेसर्स जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड - आरबीआई - Reserve Bank of India
संविभाग निवेश योजना (पीआईएस) के अंतर्गत एफआईआई द्वारा किसी भारतीय कंपनी में विदेशी निवेश सीमा/उच्चतर सीमा में वृद्धि - मेसर्स जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड
15 अप्रैल 2014 संविभाग निवेश योजना (पीआईएस) के अंतर्गत एफआईआई द्वारा किसी भारतीय कंपनी में भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) अब संविभाग निवेश योजना (पीआईएस) के अंतर्गत प्राथमिक बाजार और शेयर बाजारों के माध्यम से मेसर्स जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड की चुकता पूंजी के 55 प्रतिशत (पहले की 49 प्रतिशत की सीमा से संशोधित) तक की खरीद कर सकते हैं। मेसर्स जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड ने निदेशक मंडल के स्तर पर संकल्प पारित किए हैं तथा शेयरधारकों द्वारा विशेष संकल्प पारित किया गया है जिनमें विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) द्वारा इसके इक्विटी शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों की खरीद सीमा को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत करने पर सहमति बनी है। इसके अतिरिक्त रिज़र्व बैंक ने अधिसूचित किया है कि मेसर्स जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड में विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) द्वारा विदेशी शेयरधारिता वर्तमान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) नीति के अंतर्गत निर्धारित संशोधित शुरूआती सीमा से नीचे चली गई है। अतः उपर्युक्त कंपनी के शेयरों की खरीद पर लागू प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से हटा दिए गए हैं। रिज़र्व बैंक ने इसे संविभाग निवेश योजना (पीआईएस) के अंतर्गत भारतीय कंपनियों में विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) द्वारा निवेश की सकल उच्चतम सीमा को बढ़ाने के संबंध में फेमा 1999 के अंतर्गत अधिसूचित किया है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2013-2014/2022 |