विदेशी संस्थागत निवेशक/अनिवासी भारतीय /भारतीय मूल के व्यक्ति द्वारा संविभाग निवेश योजना के अधीन निवेश : आईएनजी वैश्य बैंक लि - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी संस्थागत निवेशक/अनिवासी भारतीय /भारतीय मूल के व्यक्ति द्वारा संविभाग निवेश योजना के अधीन निवेश : आईएनजी वैश्य बैंक लि
6 जून 2013 विदेशी संस्थागत निवेशक/अनिवासी भारतीय /भारतीय मूल के व्यक्ति द्वारा संविभाग निवेश योजना के अधीन निवेश : आईएनजी वैश्य बैंक लि. भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि आईएनजी वैश्य बैंक लि. में विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई), अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) /भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ) द्वारा और अमेरिकी निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) रसीद (एडीआर) / वैश्र्विक निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) रसीद (जीडीआर) / प्रत्यक्ष विदेशी निवेश(एफडीआर) के माध्यम से संविभाग निवेश योजना (पीआईएस) के अंतर्गत प्राथमिक/ द्वितीयक बाज़ारों में ईक्विटी शेयरों की समग्र निवल खरीद शुरुआती सीमा से कम हो गई है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही इस कंपनी के ईक्विटी शेयरों की आगे खरीद की अनुमति दी जाएगी। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2012-2013/2054 |