विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा संविभाग निवेश योजना के अधीन निवेश - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा संविभाग निवेश योजना के अधीन निवेश
21 सितंबर 2011 विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा संविभाग निवेश योजना के अधीन निवेश भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि निम्नलिखित बैंकों में विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ) की संविभाग निवेश योजना (पीआइएस) के अंतर्गत सकल शेयरधारिता निर्धारित शुरूआती सीमा से कम हो गई है। अत: इन बैंकों को विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवेश के लिए सतर्कता सूची से हटाया जा रहा है तथा इन बैंकों के शेयरों की खरीद पर लागू प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से वापस लिए जा रहे हैं।
अत: यह समुचित होगा कि द्वितीयक बाज़ारों में उपर्युक्त बैंकों के शेयरों की खरीद उन विदेशी संस्थागत निवेशकों की ओर से की जाए जिन्होंने इस संबंध में विद्यमान सीमा और दिशानिर्देशों के अधीन संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत निवेश करने की अनुमति प्राप्त की है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2011-2012/450 |