RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S3

Press Releases Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

80729235

भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत जारीकर्ता

21 सितंबर 2016

भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत जारीकर्ता

भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) में संशोधन मई 2015 में अधिसूचित किए गए जिससे इस अधिनियम के दायरे में कानूनी इकाई पहचानकर्ता सेवाओं को लाया गया है। तदनुसार, कानूनी इकाई पहचानकर्ता इंडिया लिमिटेड (एलईआईएल) कानूनी इकाई पहचानकर्ता (एलईआई) सेवाओं के लिए पीएसएस अधिनियम के अंतर्गत धारा 34ए (1) (बी) (ii) के तहत "जारीकर्ता" हो जाएगा।

पृष्ठभूमि

वैश्विक विधिक इकाई पहचानकर्ता प्रणाली (जीएलईआईएस) जी -20 और वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) है जो वास्तविक व्यक्तियों के अलावा, दुनिया भर में वित्तीय लेन-देन के लिए दलों की अनूठी पहचान देने के लिए एक वैश्विक पहल का समर्थन करता है।

नियामक निगरानी समिति (आरओसी) प्रथम स्तर पर,व्यापक जनहित में जीएलईआईएस के शासन के लिए जिम्मेदार है। दूसरा स्तर वैश्विक एलईआई फाउंडेशन (जीएलईआईएफ), एक लाभरहित निकाय है जो प्रणाली का केंद्रीय ऑपरेटिंग इकाई संचालन करता है (https://www.gleif.org/en)। प्रणाली का तीसरा चरण स्थानीय ऑपरेटिंग इकाइयों(एलओयू) के संघबद्ध समूह द्वारा प्रदान किया जाएगा जो जीएलईआईएस में पंजीकृत होनेवाली संस्थाओं के लिए इंटरफेस प्रदान करेगा।

1 दिसंबर 2015 से विधिक इकाई पहचानकर्ता इंडिया लिमिटेड, भारत में एलओयू और पीएसएस अधिनियम, 2007 की धारा 2 (डीए) में परिभाषित "जारीकर्ता" के रूप में कार्य कर रही है।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/731

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?