भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत जारीकर्ता - आरबीआई - Reserve Bank of India
भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत जारीकर्ता
21 सितंबर 2016 भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत जारीकर्ता भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) में संशोधन मई 2015 में अधिसूचित किए गए जिससे इस अधिनियम के दायरे में कानूनी इकाई पहचानकर्ता सेवाओं को लाया गया है। तदनुसार, कानूनी इकाई पहचानकर्ता इंडिया लिमिटेड (एलईआईएल) कानूनी इकाई पहचानकर्ता (एलईआई) सेवाओं के लिए पीएसएस अधिनियम के अंतर्गत धारा 34ए (1) (बी) (ii) के तहत "जारीकर्ता" हो जाएगा। पृष्ठभूमि वैश्विक विधिक इकाई पहचानकर्ता प्रणाली (जीएलईआईएस) जी -20 और वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) है जो वास्तविक व्यक्तियों के अलावा, दुनिया भर में वित्तीय लेन-देन के लिए दलों की अनूठी पहचान देने के लिए एक वैश्विक पहल का समर्थन करता है। नियामक निगरानी समिति (आरओसी) प्रथम स्तर पर,व्यापक जनहित में जीएलईआईएस के शासन के लिए जिम्मेदार है। दूसरा स्तर वैश्विक एलईआई फाउंडेशन (जीएलईआईएफ), एक लाभरहित निकाय है जो प्रणाली का केंद्रीय ऑपरेटिंग इकाई संचालन करता है (https://www.gleif.org/en)। प्रणाली का तीसरा चरण स्थानीय ऑपरेटिंग इकाइयों(एलओयू) के संघबद्ध समूह द्वारा प्रदान किया जाएगा जो जीएलईआईएस में पंजीकृत होनेवाली संस्थाओं के लिए इंटरफेस प्रदान करेगा। 1 दिसंबर 2015 से विधिक इकाई पहचानकर्ता इंडिया लिमिटेड, भारत में एलओयू और पीएसएस अधिनियम, 2007 की धारा 2 (डीए) में परिभाषित "जारीकर्ता" के रूप में कार्य कर रही है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/731 |