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भावनगर मर्केन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., भावनगर का लाइसेंस रद्द किया गया

11 दिसंबर 2008

11 दिसंबर 2008

भावनगर मर्केन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., भावनगर का लाइसेंस रद्द किया गया

भारतीय रिजर्व बैंक ने भावनगर मर्केन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., भावनगर का लाइसेंस 10 दिसम्बर 2008 को कारोबार की समाप्ति के बाद रद्द करने का आदेश जारी किया। बैंक अर्थक्षम नहीं रह गया था और गुजरात सरकार के परामर्श से बैंक को पुनर्ज्जीवित करने के प्रयास असफल हो गये थे तथा सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को असुविधा हो रही थी। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, गुजरात राज्य से भी बैंक के समापन और उसके लिए समापक नियुत्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। उल्लेख किया जाता है कि बैंक के समापन पर हर जमाकर्ता निपेक्ष बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइसीजीसी) से समान्य शर्तों के अधीन 1,00,000 रुपये (एक लाख रुपये मात्र) की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमाराशियों को वापस पाने का हकदार होता है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक को 13 दिसंबर 1986 को बैंकिंग कारोबार करने के लिए लाईसेंस प्रदान किया था। 31 दिसबर 2002 की बैंक की वित्तीय स्थिति के सदर्भ में सांविधिक निरीक्षण से यह संकेत मिला कि बैंक की वित्तीय स्थिति नाजुक हो गई है। बैंक की वित्तीय स्थिति और अधिक खराब होने और चलनिधि की कमी के कारण 19 अगस्त 2004 के निर्देशन शबैंवि. एनएसबी.सं.डी - 103/12.03.100/2004-05 द्वारा बैंक को निर्देश जारी किए गए। बैंक की असतोषजनक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसके निदेशक मडल का 14 दिसंबर 2004 को अधिक्रमण किया गया।

बैंक की 31 दिसंबर 2004 एवं 31 मार्च 2006 की वित्तीय स्थिति के सदर्भ में किए गए निरीक्षण के निष्कर्षों से यह प्रदर्शित हुआ कि बैंक की वित्तीय स्थिति में आगे और गिरावट हुई थी।

31 मार्च 2007 की वित्तीय स्थिति के लिए सांविधिक निरीक्षण से यह पता चला कि बैंक की स्थिति अत्यंत खराब हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक को 4 सितबर 2008 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि उन्हें बैंकिडग कारोबार करने के लिए जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। कारण बताओ सूचना के उत्तर की जांच की गयी। बैंक के पास पुनर्ज्जीवित किए जाने की कोई अपेक्षित सक्षम कार्य योजना नहीं थी। अपेक्षित विनियामक निर्धारण प्राप्त करने के लिए सक्षम कार्य योजना के अभाव में बैंक को पुनर्ज्जीवित किए जाने की कोई आशा नहीं थी। अत: बैंक के जमाकर्ताओं के हित को ध्यान में रखकर भारतीय रिजर्व बैंक ने लाइसेंस रद्द करने का कठोर निर्णय लिया। लाइसेन्स रद्द किये जाने और समापन प्रक्रिया आरंभ करने से भावनगर मर्केन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., भावनगर, गुजरात के जमाकर्ताओं को निपेक्ष बीमा योजना की शर्तों के अधीन जमाराशि के भुगतान की प्रक्रिया प्ररंभ हो जाएगी।

लाइसेन्स रद्द किये जाने के अनुसरण में बैंक पर बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 5(ख) के अंतर्गत जमाराशियां स्वीकार करने और उन्हें वापस लौटाने सहित बैंकिडग कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

किसी भी स्पष्टीकरण के लिए जमाकर्ता श्री सी.एन.मोदी, सहायक महाप्रबंधक, शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, अहमदाबाद से संपर्क कर सकते हैं। उनका संपर्क ब्यौरा है : डाक पता : शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, ला गज्जर चेंबर, आश्रम रोड, पो.बा.स.1, अहमदाबाद 380 009, टेलीफोन सं. (079) 26589338, फैक्स : (079) 26584853; ; इ-मेल

अजीत प्रसाद
प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2008-2009/871

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